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‘धुरंधर’ स्क्रिप्ट चोरी का दावा पड़ा भारी!आदित्य धर पर आरोप लगाने वाले फिल्ममेकर पर लगी लगाम

‘धुरंधर’ फिल्म को लेकर स्क्रिप्ट चोरी के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिल्ममेकर संतोष कुमार को 16 अप्रैल तक निर्देशक आदित्य धर के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान देने से रोक दिया है। कोर्ट ने क्यों लगाई रोक और अगली सुनवाई में क्या हो सकता है।
आदित्य धर पर आरोप लगाने वाले फिल्ममेकर पर लगी लगाम
Ai Generated
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    फिल्म ‘धुरंधर’ और उसके सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर उठे स्क्रिप्ट चोरी के विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने फिल्ममेकर संतोष कुमार को फिलहाल फिल्म के निर्देशक आदित्य धर के खिलाफ कोई भी कथित मानहानिकारक बयान देने से रोक दिया है। यह अंतरिम आदेश 16 अप्रैल तक लागू रहेगा।

    बुधवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति आरिफ एस. डॉक्टर की बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई तक संतोष कुमार को उन आरोपों को दोहराने से बचना होगा, जिनसे आदित्य धर की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट का यह आदेश केवल संतोष कुमार पर लागू होगा।

    क्या है पूरा मामला?

    यह विवाद तब शुरू हुआ, जब संतोष कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ की कहानी उनकी साल 2023 में रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट ‘डी साहेब’ से मिलती-जुलती है।

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    संतोष कुमार का कहना था कि उनकी कहानी को बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी मेहनत और रचनात्मक काम का श्रेय किसी और ने ले लिया। इन आरोपों के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया। कई लोगों ने इस विवाद पर अपनी-अपनी राय दी।

    आदित्य धर ने पहले भेजा लीगल नोटिस

    स्क्रिप्ट चोरी के आरोप सामने आने के बाद आदित्य धर ने कानूनी रास्ता अपनाया। उन्होंने संतोष कुमार को लीगल नोटिस भेजकर आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। नोटिस में साफ कहा गया कि लगाए गए आरोप गलत, भ्रामक और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। साथ ही संतोष कुमार को भविष्य में ऐसे बयान न देने की चेतावनी भी दी गई।

    लेकिन जब नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, तब आदित्य धर ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि संतोष कुमार को ऐसे आरोप लगाने से रोका जाए और हुए नुकसान के लिए हर्जाना भी दिलाया जाए।

    कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

    सुनवाई के दौरान आदित्य धर की तरफ से पेश वकील बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट को बताया कि संतोष कुमार के बयान सार्वजनिक रूप से दिए गए और वे बड़े स्तर पर शेयर भी हुए।

    वकील ने दलील दी कि इस तरह के आरोप किसी भी फिल्ममेकर की साख पर सीधा असर डालते हैं। बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे बयान देना मानहानिकारक है और इससे पेशेवर छवि खराब होती है।

    कोर्ट ने भी माना कि कथित बयान काफी लोगों तक पहुंचे हैं और उनका असर व्यापक हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सीमित अंतरिम राहत देने का फैसला किया।

    संतोष कुमार की ओर से कोई पेश नहीं हुआ

    बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि संतोष कुमार को सुनवाई की जानकारी और नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद उनकी तरफ से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। इसी वजह से कोर्ट ने एकतरफा अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने साफ कहा कि अगली सुनवाई तक संतोष कुमार को ऐसे शब्दों और आरोपों को दोहराने से बचना होगा। यह फैसला फिलहाल अस्थायी है, लेकिन इससे साफ है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से देख रही है।

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    16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

    अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। उस दिन कोर्ट आगे की स्थिति साफ करेगा और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अगला फैसला ले सकता है। फिलहाल इस विवाद में अदालत का यह आदेश आदित्य धर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। वहीं, संतोष कुमार के आरोपों की सच्चाई पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।

    फिल्म इंडस्ट्री की नजर अब 16 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी है, जहां इस हाई-प्रोफाइल विवाद में अगला बड़ा मोड़ सामने आ सकता है।

    Garima Vishwakarma
    By Garima Vishwakarma

    गरिमा विश्वकर्मा | People’s Institute of Media Studies से B.Sc. Electronic Media की डिग्री | पत्रकार...Read More

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