Dhar Bhojshala:सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन रखेंगे दलील

मध्य प्रदेश। धार की प्रसिद्ध भोजशाला को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इंदौर हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें भोजशाला को हिंदू मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष को पूरे साल पूजा का अधिकार देने की बात कही गई थी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखेंगे।
भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई
धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद ने एक बार फिर देशभर में चर्चा तेज कर दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी तीन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ये सभी याचिकाएं इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल की गई हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष को सालभर पूजा करने का अधिकार दिया था। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
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तीन याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई
भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन अलग अलग याचिकाएं हैं। इन सभी मामलों में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। यह संगठन पहले से ही हाईकोर्ट में दायर मूल मामले में याचिकाकर्ता की भूमिका में रहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से शहर काजी, कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी और वक्फ बोर्ड से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। अब अदालत इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।
हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन करेंगे पैरवी
सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन दलीलें पेश करेंगे। हिंदू पक्ष का कहना है कि भोजशाला पहले से ही मां सरस्वती का मंदिर रही है और वहां पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर रखी है, ताकि बिना उनका पक्ष सुने कोई अंतरिम आदेश जारी न किया जाए। पक्ष की ओर से कहा गया है कि अदालत में मजबूती के साथ अपनी बात रखी जाएगी।
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क्या है भोजशाला विवाद?
भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष इसे मां वाग्देवी यानी सरस्वती का प्राचीन मंदिर बताता है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है और वहां नमाज के अधिकार की मांग करता है। यह मामला कई वर्षों से अदालतों में चल रहा है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद विवाद फिर से सुर्खियों में आया और अब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है।











