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    मनीष सिसोदिया को राहत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- जमानत के लिए निचली अदालत, FIR रद्द करवाने हाईकोर्ट जाएं

    Publish Date: 28 Feb 2023, 5:01 PM (IST)Updated On: 28 Feb 2023, 7:19 PM (IST)Reading Time: 6 Minute Read
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    नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सीजेआई (CJI)  डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा- हम मामले को नहीं सुन सकते। कोर्ट ने सिसोदिया को पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। बता दें कि रविवार 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आप नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई (CBI) की रिमांड पर हैं। CJI ने कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत और गिरफ्तारी से राहत मांग रहे हैं। बताते चलें कि सिसोदिया ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी और विनोद दुआ मामले का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन सीजेआई ने कहा कि ये दोनों केस अलग थे। आपको निचली अदालत से जमानत लेनी चाहिए, एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए।

    अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे केस

    सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में सिसोदिया की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी गई है। शाम करीब 4 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच इस पर सुनवाई करेगी। सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है।

    4 मार्च तक CBI रिमांड पर सिसोदिया

    मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन यानि 4 मार्च तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद CBI की रिमांड की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली शराब नीति केस में जांच एजेंसी ने सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया।

    आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

    विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने CBI और सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कुछ देर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP कार्यकर्ताओं का सोनवार को भी हल्लाबोल जारी रहा। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से लखनऊ, भोपाल-नागपुर तक देशभर में सड़कों पर उतरकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

    सिसोदिया ने दावा- उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है

    मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी रिमांड के लिए सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया। सिसोदिया के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए अदालत से कहा, ‘मैं वित्त मंत्री हूं। मुझे बजट पेश करना है…कल ऐसा क्या बदल गया कि वित्त मंत्री को हिरासत में रखना है? क्या वह आगे उपलब्ध नहीं रहेंगे? या यह गिरफ्तारी छिपे हुए मकसद को लेकर की गई? यह मामला एक व्यक्ति और संस्था पर हमला है। उन्होंने कहा, यह रिमांड से इनकार करने का एक उपयुक्त मामला है। उन्होंने दलील दी कि सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के सदस्य के तौर पर कार्य किया और इसलिए फैसले के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ना ही उस फैसले पर सवाल उठाया जा सकता है। ये भी पढ़ें- मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक CBI की रिमांड पर, दिल्ली शराब नीति घोटाले में हुई है गिरफ्तारी

    जांच में व्यक्तिगत रूप से फैसले लेना सामने आया

    वहीं, जांच एजेंसी के वकील ने दलील दी कि गिरफ्तार किए गए डिप्टी सीएम को हिरासत में रखकर मामले में पूछताछ करने की जरूरत है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने दावा किया है कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से यह पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फैसले लिए थे। सिसोदिया के वकील ने हिरासत में सौंपने संबंधी जांच एजेंसी के अनुरोध का विरोध करते हुए दलील दी कि सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन बदले थे, लेकिन यह अपराध नहीं है। वकील ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल से सुझाव लेने के बाद नीति लागू की गई थी और चूंकि इसके लिए परामर्श की जरूरत थी, इसलिए साजिश की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने हर चीज खुली रखने की कोशिश की। ये भी पढ़ें- दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार, केजरीवाल बोले- मनीष की गिरफ्तारी गंदी राजनीति

    मनीष की गिरफ्तारी गंदी राजनीति है: केजरीवाल

    सीबीआई 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है। इस मामले में उसने जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें सिसोदिया का नाम नहीं था। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि,  सिसोदिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा था। केजरीवाल ने सुबह ट्विटर पर लिखा था- चिंता नहीं करें मनीष सिसोदिया। हम आपके परिवार का ध्यान रखेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा- मनीष बेकसूर है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है। लोग सब देख रहे हैं। लोगों को सब समझ आ रहा है। लोग इसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे। हमारा संघर्ष और मजबूत होगा।

    शराब लाइसेंस के लिए ली रिश्वत

    CBI की चार्जशीट में गिरफ्तार व्यवसायी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली समेत 7 आरोपियों के नाम हैं। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की पॉलिसी से कुछ डीलरों को फायदा मिला। यह फायदा उन्हें ही मिला जिन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी। उधर, शराब लाइसेंस के लिए रिश्वत देने वाले आरोपों का आम आदमी पार्टी (AAP) ने खंडन किया है। उसका कहना है कि शराब लाइसेंस के लिए किसी से पैसा नहीं लिया गया।

    कई अनियमितताएं मिलीं : CBI

    इस मामले में सीबीआई के प्रवक्ता का कहना है कि जांच के दौरान आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार जैसी कई अनियमितताएं की गई हैं। यह भी आरोप है कि इन तरह की रिश्वत से मिले अवैध लाभ को निजी पक्षों ने अपने बहीखातों में गलत तरीके से दर्ज किया और शराब नीति से जुड़े अफसरों को फायदा पहुंचाया।

    एलजी की सिफारिश पर हुआ था केस दर्ज

    दरअसल, एलजी विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश पर दिल्ली में शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। जिसके बाद में ईडी ने भी जांच शुरू की थी। इस मामले में जांच एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया था। इसके बाद से सीबीआई और ईडी लगातार छापेमारी कर सबूत इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। अन्य राष्ट्रीय खबरों के लिए यहां क्लिक करें…

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