Priyanshi Soni
11 Oct 2025
दिल्ली। राज्य सरकार ने शनिवार को कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन लगाने का फैसला किया है। दरअसल यह निर्णय मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई 25 बच्चों की मौत के बाद लिया गया है। ड्रग टेस्टिंग लैब मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में इस सिरप को खतरनाक बताया गया था। इसका कारण इसमें मौजूद हानिकराक रासायनिक तत्व डाएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
सरकार द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि संज्ञान में आया है कि सरकारी विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक चार अक्टूबर की परीक्षण रिपोर्ट संख्या 68N के अनुसार कोल्ड्रिफ सिरप को गुणवत्ता मानक नहीं घोषित किया गया है। इसका निर्माण श्रीसन फार्मास्युटिकल तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में किया गया है। वहीं डिप्टी ड्रग कंट्रोलर की ओर से कहा गया है कि इस ड्रग का निर्माण मिलावटी बताया गया है. क्योंकि इसमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 46.28 फीसदी है जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है.
जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस सिरप का निर्माण मई 2025 में किया गया था और इसकी एक्सपायरी डेट अप्रैल 2027 तक की है। इसमें पैरासिटामोल, फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन मेलीएट जैसे घटक मौजूद हैं। लेकिन डाइएथिलीन ग्लाइकोल की अत्यधिक मात्रा ने इसे जहरीला बना दिया है। इसी कारण सरकार ने इस दवा को अस्वीकृत कर दिया है और इसे न इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत दी है।