Naresh Bhagoria
23 Dec 2025
नई दिल्ली। Delhi Airport Passenger Assault मामले में अब पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली एअरपोर्ट पर एक यात्री से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट वीरेंद्र सेजवाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आरोपी पायलट को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह घटना 19 दिसंबर की है, जब पायलट ऑफ-ड्यूटी था और अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था।
Delhi Airport Passenger Assault केस उस समय चर्चा में आया, जब पीड़ित यात्री अंकित ने सोशल मीडिया पर अपनी चोटों की तस्वीरें साझा कीं। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया और अब सरकारी स्तर पर भी जांच शुरू हो चुकी है।
पीड़ित अंकित के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान उन्होंने लाइन तोड़ने पर कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को टोका। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और पायलट ने कथित तौर पर मारपीट शुरू कर दी। अंकित का कहना है कि, उन्हें उनकी 7 साल की बेटी के सामने पीटा गया, जिससे बच्ची गहरे सदमे में है। अंकित ने दावा किया है कि, मारपीट के बाद कराए गए CT स्कैन में उनकी नाक की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया है।
घटना के तुरंत बाद अंकित ने अपने साथ हुई मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालीं। मामला वायरल होते ही दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया और FIR दर्ज की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी पायलट से पूछताछ जारी है और एयरपोर्ट के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
Delhi Airport Passenger Assault मामले की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने भी जांच के आदेश दिए। इसके बाद एअर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को सस्पेंड कर दिया है। एयरलाइन ने साफ किया है कि, आंतरिक जांच पूरी होने तक पायलट ड्यूटी पर नहीं रहेगा।
पीड़ित अंकित ने कहा कि, मेरी 7 साल की बेटी के सामने मुझे पीटा गया। वह अब भी डरी हुई है। इस घटना ने मेरी पूरी छुट्टियां बर्बाद कर दीं। अंकित का आरोप है कि, पायलट ने उन्हें अनपढ़ कहा, बदतमीजी की और बाद में उन पर मामला आगे न बढ़ाने के लिए लेटर लिखने का दबाव भी बनाया गया।
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इस घटना के बाद यात्रियों के अधिकारों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं-
सुरक्षा और सम्मान: एयरपोर्ट पर कोई भी स्टाफ, ऑफ-ड्यूटी कर्मचारी या यात्री मारपीट, धमकी या गाली नहीं दे सकता।
मेडिकल और फर्स्ट एड: एयरपोर्ट पर 24x7 मेडिकल सुविधा उपलब्ध होती है, घायल होने पर तुरंत मदद ली जा सकती है।
शिकायत का अधिकार: यात्री CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटी या एअरलाइन को लिखित या ईमेल से शिकायत कर सकते हैं। जबरन लेटर लिखवाना गैरकानूनी है।
CCTV फुटेज: गंभीर मामलों में यात्री CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की मांग कर सकते हैं, यह जांच में अहम सबूत होता है।
विशेष अधिकार: बच्चों, महिलाओं और सीनियर सिटीजन को विशेष सहायता और संवेदनशील व्यवहार का अधिकार है।