Download App
Download on the App StoreGet it on Google Play
Breaking News

दमोह की 58 शराब दुकानों का होगा औचक निरीक्षण, कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिले की 58 मदिरा दुकानों के निरीक्षण के आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों को लाइसेंस, एमआरपी, क्यूआर कोड, स्टॉक और बिक्री रिकॉर्ड की जांच कर वीडियोग्राफी सहित रिपोर्ट सौंपनी होगी।
दमोह की 58 शराब दुकानों का होगा औचक निरीक्षण, कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
दमोह की 58 शराब दुकानों का होगा औचक निरीक्षण

दमोह। जिले में संचालित मदिरा दुकानों में अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच की तैयारी की है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने 30 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर जिले की 58 मदिरा दुकानों के निरीक्षण के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की तैनाती की है। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने निर्धारित क्षेत्र की दुकानों का विस्तृत निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

वीडियोग्राफी के साथ उसी दिन देनी होगी रिपोर्ट

जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 45, भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2026 की कंडिका 29.2 के तहत अधिकारियों को मदिरा दुकानों के निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है। प्रत्येक अधिकारी को अपने नाम के सामने आवंटित दुकान का उसी दिन विस्तृत निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद निरीक्षण प्रतिवेदन जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

लाइसेंस से लेकर एमआरपी और क्यूआर कोड तक की जांच

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दुकानों के लाइसेंस और निर्धारित साइन बोर्ड की जांच करनी होगी। इसके साथ ही शराब की बोतलों पर लगे ईएएल और क्यूआर कोड, ब्रांड एवं लेबल के अनुसार बिक्री दरों की सूची तथा बिक्री दरों के क्यूआर कोड का सत्यापन किया जाएगा। अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि शराब की बिक्री निर्धारित एमएसपी और एमआरपी के अनुसार हो रही है या नहीं। इसके अलावा विक्रयकर्ता का नौकरनामा और दुकान में उपलब्ध निरीक्षण पुस्तिका की भी जांच की जाएगी।

स्टॉक, खरीदी और बिक्री के रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे

आदेश में दुकानों के दैनिक विक्रय, आमदनी और बचत पंजी की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों को जीएसटी के अनुसार मदिरा की खरीदी से जुड़े दस्तावेज, परमिट फाइल और दुकान में उपलब्ध शराब के बैच क्रमांक का परमिट से मिलान करना होगा। इसके साथ ही फुटकर बिक्री की निर्धारित सीमा का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। इस प्रक्रिया के जरिए दुकानों में उपलब्ध स्टॉक और बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा।

दमोह में बड़ा बस हादसा: सागर मार्ग पर अनियंत्रित होकर नीचे गिरी यात्री बस, 4 लोग घायल

कई विभागों के अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

आदेश के साथ जारी सूची में दमोह शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों की मदिरा दुकानों के निरीक्षण के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें राजस्व, वन, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, लोक निर्माण और नगर पालिका सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं। कलेक्टर ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर जिला आबकारी अधिकारी केशव गांधी से संपर्क किया जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य मदिरा दुकानों में निर्धारित नियमों के पालन की जांच करना और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। निरीक्षण रिपोर्ट सामने आने के बाद दुकानों में पाई गई अनियमितताओं की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Dheeraj Jonsan
By Dheeraj Jonsan

Latest Posts