भिंड में सरकारी रिकॉर्ड रोकने और लगातार गैरहाजिरी पर सहायक ग्रेड-3 सस्पेंड, कलेक्टर ने की कार्रवाई

भिण्ड। तहसील अमायन में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 सतेन्द्र टैगोर को शासकीय कार्यों में लापरवाही और पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने पर कलेक्टर पवन कुमार जैन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कर्मचारी पर बिना सूचना लगातार अनुपस्थित रहने और शासकीय प्रकरणों व अभिलेखों को संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध नहीं कराने के आरोप हैं। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील रौन स्थित तहसीलदार कार्यालय निर्धारित किया गया है।
प्रवाचक का कार्य सौंपा, फिर भी रहे अनुपस्थित
कार्यालयीन आदेश के अनुसार, 14 अगस्त 2026 को सतेन्द्र टैगोर को न्यायालय तहसीलदार, तहसील अमायन में प्रवाचक का कार्य करने के लिए आदेशित किया गया था। इसके बावजूद वे बिना सूचना और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के लगातार अनुपस्थित पाए गए। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुभाग मेहगांव ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर को स्थिति से अवगत कराया था।
नोटिस का जवाब नहीं दिया, अभिलेख भी नहीं सौंपे
अनुपस्थिति और कार्य में लापरवाही को लेकर टैगोर को 7 अक्टूबर 2026 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके साथ ही उन्हें शासकीय प्रकरणों और अभिलेखों को सहायक रीडर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने संबंधित दस्तावेज और अभिलेख नहीं सौंपे और अपने पास ही रोके रखे।
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सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना
कलेक्टर के आदेश में कर्मचारी के इस कृत्य को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता माना गया है। आदेश के मुताबिक, यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन और कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
तहसील रौन में रहेगा निलंबन अवधि का मुख्यालय
निलंबन आदेश के अनुसार, सतेन्द्र टैगोर का मुख्यालय निलंबन अवधि में कार्यालय तहसीलदार, तहसील रौन नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।




















