जबलपुर। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (वर्तमान में केन्द्रीय मंत्री) के बेटे कार्तिकेय के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हाईकोर्ट आए हैं। उन्होंने कार्तिकेय द्वारा भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल किए गए मानहानि के मामले में जारी हुए समन को चुनौती दी है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की अदालत ने राहुल गांधी की ओर से किए गए आग्रह पर इस मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद करने के निर्देश दिए हैं।
राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दाखिल किया है। कार्तिकेय का आरोप है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की आयोजित चुनावी रैली में शिवराज और उनके (कार्तिकेय के) खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। राहुल ने कहा था कि पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज शरीफ का नाम आने पर उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसी पनामा पेपर्स लीक मामले में शिवराज और कार्तिकेय का नाम आने पर मप्र में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है।
राहुल के इस बयान पर कार्तिकेय ने मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट तथागत याज्ञनिक ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले पर गुरुवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता व अधिवक्ता राजीव मिश्रा हाजिर हुए। उनके आग्रह पर अदालत ने सुनवाई एक सप्ताह बाद करने के निर्देश दिए।