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CG NEWS: छत्तीसगढ़ में दरगाह-उर्स पर DJ बैन पर हाईकोर्ट की रोक, वक्फ बोर्ड के आदेश पर उठा बड़ा सवाल

50 हजार जुर्माने वाले आदेश पर अंतरिम स्थगन, धार्मिक आयोजनों में प्रतिबंध की वैधता पर अब कोर्ट करेगा फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश की दरगाहों, उर्स और धार्मिक आयोजनों में डीजे, धूमाल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल बोर्ड के निर्देश प्रभावी नहीं रहेंगे।
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छत्तीसगढ़ में दरगाह-उर्स पर DJ बैन पर हाईकोर्ट की रोक, वक्फ बोर्ड के आदेश पर उठा बड़ा सवाल

RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा दरगाहों, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने पर लगाए गए प्रतिबंध को हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। 50 हजार रुपए तक जुर्माने के प्रावधान वाले इस आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम स्थगन देते हुए इसके क्रियान्वयन पर ब्रेक लगा दिया है। अब अगली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि वक्फ बोर्ड को ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार है या नहीं।

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हाईकोर्ट से वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश की दरगाहों, उर्स और धार्मिक आयोजनों में डीजे, धूमाल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल बोर्ड के निर्देश प्रभावी नहीं रहेंगे।

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11 जून के आदेश पर उठे कानूनी सवाल

वक्फ बोर्ड ने 11 जून 2026 को जारी आदेश में धार्मिक आयोजनों में डीजे, धूमाल, नाच-गाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। आदेश में यह भी कहा गया था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपए तक का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

सुफी इस्लामिक बोर्ड ने दी थी चुनौती

इस मामले को लेकर सुफी इस्लामिक बोर्ड के संचालक मंडल सदस्य फिरोज शाह अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने दलील दी कि वक्फ बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी नहीं कर सकता।

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वक्फ बोर्ड ने संपत्ति अधिकार का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया कि जिन दरगाहों और धार्मिक स्थलों पर आयोजन होते हैं, वे वक्फ संपत्तियां हैं। इसलिए बोर्ड को उन परिसरों में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है।

कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई

जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत सुनवाई अगली तारीख पर की जाएगी।

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अगली सुनवाई में तय होगा अधिकार क्षेत्र

अब कोर्ट यह परीक्षण करेगा कि धार्मिक आयोजनों में डीजे और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि बोर्ड का आदेश संवैधानिक और कानूनी रूप से कितना वैध है।

Prem Nirmalkar
By Prem Nirmalkar
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