जबलपुरमध्य प्रदेश

MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : पूर्व सीएम अर्जुन सिंह समेत 2013 के बाद लगी प्रतिमाओं को हटाने का आदेश, इन पर जुर्माना

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में चौराहों पर लगी प्रतिमाओं को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी प्रतिमाओं को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश भोपाल के टीटी नगर चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है।

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नई प्रतिमाएं लगाने पर रोक

दरअसल, सोशल वर्कर ग्रीष्म जैन की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। इस पर हाईकोर्ट कोर्ट में गुरुवार सुनवाई हुई। टीटी नगर में नानके पेट्रोल पंप के सामने चौक पर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है। याचिका में कहा गया था कि ये प्रतिमा 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रदेश में चौक और सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति या प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी।

पूर्व सीएम की प्रतिमा हटाई जाएगी

जस्टिस शील नागू की बेंच ने गुरुवार को कहा कि 18 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ तौर पर कहा गया था कि चौराहों पर मनमाने तरीके से लगाई प्रतिमाओं को हटाना होगा। नई प्रतिमाएं भी नहीं लगानी है। भोपाल में अर्जुन सिंह की प्रतिमा भी इस आदेश का उल्लंघन है। टीटी नगर चौराहे पर नानके पेट्रोल पंप के पास लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा भी हटाई जाएगी।

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राज्य सरकार और नगर निगम पर जुर्माना

सड़क का दुरुपयोग करने के आदेश को राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम ने गंभीरता से नहीं लिया। इस वजह से उन पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 20 हजार रुपए विधिक सेवा समिति में जमा होंगे। वहीं, 10 हजार रुपए जनहित याचिका लगाने वाले को दिए जाएंगे। राज्य सरकार को यह राशि 30 दिन के भीतर जमा करनी होगी।

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