
भोपाल। जबलपुर की तर्ज पर भोपाल में भी मनमानी फीस वसूल करने वाले निजी स्कूलों पर प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्रवाई शुरू हो गई है। भोपाल कलेक्टर ने शहर के चार स्कूलों को फीस अधिनियम का पालन न करने के मामले में अभिभावकों से ली गई एक्स्ट्रा फीस वापस करने के आदेश दिए हैं कलेक्टर के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इन चारों स्कूलों पर जुर्माना लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।
इन चारों स्कूलों को प्रारंभिक तौर पर फीस अधिनियम 2017 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है।
यह मिली थी शिकायतें
भोपाल के डीपीएस स्कूल कोलार रोड, श्री चैतन्य टेक्नों कोलार रोड, कैपियन स्कूल भौरी और सेंज इंटरनेशनल कोलार रोड के स्कूलों में पलकों से नियम विरुद्ध शुल्क लेने की शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची थी। इन शिकायतों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने चारों स्कूलों को पालकों से ली गई एक्स्ट्रा फीस वापस करने का आदेश दिया है।
शिक्षा विभाग के अधिकारी एक्टिव
कलेक्टर के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी एक्टिव हो गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इन चारों स्कूलों ने फीस अधिनियम 2017 के नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए इन स्कूलों पर धारा 9 (9) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। जमाने की यह राशि 2 लाख तक हो सकती है।
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