भोपाल। नवरात्रि के पावन पर्व को देखते हुए भोपाल नगर निगम ने एक अहम फैसला लिया है। शहर में लगने वाली सभी मांस और मीट की दुकानों को कुछ खास धार्मिक अवसरों पर बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह फैसला आस्था और परंपरा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि त्योहारों का माहौल पूरी तरह शुद्ध और शांतिपूर्ण बना रहे।
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नगर निगम द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, चार प्रमुख पर्वों पर मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। ये दिन हैं-
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इन सभी दिनों में भोपाल नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हर मीट और मछली की दुकान बंद रखना अनिवार्य होगा।
नगर निगम ने सिर्फ आदेश ही नहीं दिया, बल्कि इसके पालन को लेकर सख्त चेतावनी भी जारी की है। साफ कहा गया है कि अगर कोई दुकानदार इन तय तारीखों पर दुकान खोलता हुआ या मांस बेचता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी।
इस कार्रवाई में सबसे पहले दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित दुकानदार पर पुलिस केस भी दर्ज हो सकता है। यानी नियम तोड़ना सीधा-सीधा कारोबार पर ताला लगाने जैसा साबित हो सकता है।
नगर निगम के आधिकारिक आदेश में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि इन धार्मिक अवसरों पर शहर की सभी मांस विक्रय दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह नियम पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा और इसका पालन हर दुकानदार को करना होगा।
साथ ही यह भी साफ किया गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी करने पर पूरी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।