भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस से निकले मांस में गोमांस की पुष्टि के बाद गिरफ्तार असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा को अदालत से जमानत मिलने के कुछ ही देर बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार रात करीब 10 बजे जैसे ही वह भोपाल सेंट्रल जेल से बाहर निकला, पुलिस टीम ने उसे दोबारा हिरासत में ले लिया। इस बार उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है, जिसकी पुष्टि पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने की।
करीब 70 दिन जेल में रहने के बाद एडीजे पंकज कुमार जैन की अदालत ने असलम को ₹35 हजार के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मामला ऐसा नहीं है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान हो और जांच भी पूरी हो चुकी है, इसलिए जमानत दी जा सकती है। हालांकि, रिहाई के तुरंत बाद ही पुलिस ने NSA के तहत कार्रवाई करते हुए उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया।
मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में गौ हत्या करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
इस पूरे मामले में भानू हिंदू ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने कमजोर चार्जशीट पेश की, जिसके चलते आरोपी को जमानत मिल गई। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में कई खामियां थी, जैसे कंटेनर को छोड़ देना और सैंपल से जुड़ी प्रक्रिया में लापरवाही।
असलम को जमानत मिलने की खबर के बाद शहर में विरोध भी तेज हो गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नगर निगम व पुलिस प्रशासन के खिलाफ सांकेतिक अर्थी निकालकर पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके की निगरानी की गई।
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17 दिसंबर की रात हिंदू संगठनों ने पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक कंटेनर पकड़ा था, जिसमें करीब 26 टन मांस भरा हुआ था। यह कंटेनर जिंसी स्लॉटर हाउस से निकला था। सैंपल जांच के लिए मथुरा लैब भेजे गए, जहां रिपोर्ट में गोमांस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद 8 जनवरी 2026 को जहांगीराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर असलम कुरैशी और ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार किया था।