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अशोकनगर :'कामधेनु' के नाम पर बिक रही 93 संदिग्ध टीन जब्त, कॉपीराइट एक्ट में FIR दर्ज

अशोकनगर में कामधेनु कंपनी के नाम पर संदिग्ध टीन बेचने पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई कौशल अली मुफ्फदल ट्रेडर्स और मुतजा अली बुरहानी ट्रेडर्स पर की गई है। शहर में इस तरह का मामला तीन साल पहले भी आ चुका है।
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'कामधेनु' के नाम पर बिक रही 93 संदिग्ध टीन जब्त, कॉपीराइट एक्ट में FIR दर्ज
अशोकनगर। डुप्लीकेट प्रॉडक्ट बेचने पर कॉपीराइट एक्ट में कार्रवाई की गई।

अशोकनगर। शहर के नए बस स्टैंड क्षेत्र में प्रतिष्ठित कामधेनु कंपनी के नाम का कथित दुरुपयोग कर संदिग्ध टीन (लोहे की चादरें) बेचने के मामले में देहात थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुफ्फदल ट्रेडर्स और बुरहानी ट्रेडर्स पर छापेमार कार्रवाई करते हुए कुल 93 संदिग्ध टीन जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 11 हजार रुपए बताई जा रही है। मामले में कॉपीराइट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

अधिकृत डीलर ने की थी शिकायत

जानकारी के अनुसार कामधेनु कंपनी के अधिकृत डीलर ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि नए बस स्टैंड क्षेत्र स्थित दो दुकानों पर कामधेनु कंपनी के नाम से मिलते-जुलते ब्रांड का उपयोग कर ग्राहकों को कथित रूप से नकली टीन बेची जा रही हैं। शिकायत में कहा गया था कि इससे न केवल कंपनी की साख प्रभावित हो रही है, बल्कि उपभोक्ताओं के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है।

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देहात थाना पुलिस ने की कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर देहात थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों दुकानों पर दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी संख्या में संदिग्ध टीन मिलीं। मौके से कुल 93 टीन जब्त की गईं, जिन पर 'कामधेनु' के आगे 'AL' अंकित था। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि कंपनी के नाम से मिलते-जुलते चिन्ह और ब्रांडिंग का उपयोग कर ग्राहकों को भ्रमित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस संबंधित कंपनी और उत्पाद की वैधता सहित अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए माल को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। कॉपीराइट उल्लंघन और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के आरोपों की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी सामने आ चुका है मामला 

यह पहला अवसर नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो। वर्ष 2023 में भी इसी प्रकार की कार्रवाई के दौरान शैफी ट्रेडर्स से करीब 55 संदिग्ध चादरें जब्त की गई थीं। उस समय पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 एवं 63 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। स्थानीय व्यापारिक सूत्रों का दावा है कि उस कार्रवाई के बाद शैफी ट्रेडर्स का नाम बदलकर बुरहानी ट्रेडर्स कर दिया गया था। हालांकि इस संबंध में अंतिम तथ्य पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे।

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अधिकृत डीलर ने जताई चिंता

कामधेनु कंपनी के अधिकृत डीलर का कहना है कि बाजार में कथित नकली या भ्रामक ब्रांडिंग वाले उत्पाद बिकने से उपभोक्ताओं का विश्वास प्रभावित होता है। उनका आरोप है कि इस प्रकार के उत्पादों को कामधेनु कंपनी का माल बताकर बेचा जा रहा है, जिससे ग्राहकों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका रहती है। डीलर ने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि बाजार में केवल प्रमाणित और असली उत्पाद ही उपलब्ध हों।

कॉपीराइट के तहत केस दर्ज किया

कामधेनु कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। दो दुकानों से कुल 93 संदिग्ध टीन जब्त की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1.11 लाख रुपए है। मामले में कॉपीराइट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जब्त सामग्री और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भुवनेश शर्मा, देहात थाना प्रभारी, अशोकनगर

Rajkumar Namdev
By Rajkumar Namdev
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