PlayBreaking News

देश में कोरोना से हुई हर मौत पर परिजनों को दिए जाएंगे 50 हजार, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

Follow on Google News
नई दिल्ली। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि देश में कोरोना से हुई हर मौत पर परिजनों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। यह रकम स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से दी जाएगी। सरकार ने यह जानकारी कोर्ट की फटकार के बाद दाखिल की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से 3.98 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। मध्यप्रदेश में यह संख्या 10 हजार है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकरा की दलील को माना कि वो हर व्यक्ति को 4 लाख रुपए हर्जाना नहीं दे सकती। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार एक सम्मानजनक राशि देने की व्यवस्था करे।

क्या कहा था सरकार ने

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आपदा कानून के तहत 4 लाख का मुआवजा तय है। इस कानून के दायरे में भूकंप, बाढ़ जैसी 12 प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इनके तहत राज्य आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपये का मुआवजा तय है। सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी उससे अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्क को मानते हुए कहा कि कोविड मृतकों के परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी, यह सरकार तय कर ले, लेकिन मुआवजा जरूर दे।
Piyush Singh Rajput
By Piyush Singh Rajput
नई दिल्ली
--°
बारिश: -- mmह्यूमिडिटी: --%हवा: --
Source:AccuWeather
icon

Latest Posts