विदिशा की श्याम डेयरी इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई, 750 किलो घी और वेजिटेबल फैट जब्त
विदिशा। खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने विदिशा की श्याम डेयरी इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई की। ईदगाह रोड, आरओ ऑफिस के सामने मुखर्जी नगर स्थित फैक्ट्री के निरीक्षण के दौरान करीब 750 किलोग्राम घी और वेजिटेबल फैट अमानक या मिलावट की आशंका के चलते जब्त कर सीलबंद किया गया। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 4.50 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाई खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संभागीय उड़नदस्ता टीम ने आयुक्त खाद्य सुरक्षा मनोज पुष्प के आदेश और कलेक्टर अंशुल गुप्ता के नेतृत्व में की।
घी बनाने में वेजिटेबल फैट के इस्तेमाल की स्थिति मिली
निरीक्षण के दौरान टीम को फैक्ट्री में मानव उपयोग के लिए Multipurpose Veg. Fat का इस्तेमाल कर घी और घी सदृश खाद्य पदार्थों के निर्माण की स्थिति मिली। अधिकारियों ने मौके से अलग-अलग खाद्य सामग्री और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का निरीक्षण किया। फैक्ट्री में बटर एवं सब-कढ़ाई करीब 40 किलो, गाय घी (अरिहंत ब्रांड) के 15 किलो के 13 खुले पैक और 15 किलो के अरिहंत घी के 15 टिन मिले। इसके अलावा कामधेनु घी और देहाती घी भी अलग-अलग पैकिंग में पाए गए। वहीं Multipurpose Veg. Fat (Kamdhenu Gold Desi Bhog) के 450 एमएल के 132 नग और 200 एमएल के 76 नग भी मौके पर मिले। फैक्ट्री में पैकिंग मशीन, करीब 900 किलो क्षमता का घी संग्रहण टैंक और अन्य प्रोसेसिंग उपकरण भी पाए गए।
अलग-अलग खाद्य पदार्थों के लिए नमूने
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुदसिया ने गाय का मक्खन, गाय घी (अरिहंत), कामधेनु घी के नमूने लिए। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी कल्पना आरजिया ने अरिहंत घी, Multipurpose Veg. Fat और लूज घी के रेगुलेटरी नमूने लिए हैं। सभी नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा।
FSSAI लाइसेंस में वेजिटेबल फैट का उल्लेख नहीं
टीम ने फैक्ट्री के खाद्य कारोबार से जुड़े दस्तावेज और FSSAI लाइसेंस की भी जांच की। अधिकारियों के अनुसार लाइसेंस में Multipurpose Veg. Fat के निर्माण या उपयोग का उल्लेख नहीं मिला। लाइसेंस में टेक्निकल पर्सन इन-चार्ज के तौर पर दर्ज आनंद अग्रवाल भी निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद नहीं थे। निरीक्षण में निर्माण स्थल पर स्वच्छता और हाइजीन से जुड़ी कमियां भी मिलीं। निर्माण स्थल के पास खाद्य रंग की बोतलें खुली अवस्था में पाई गईं।
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अग्रिम आदेश तक कारोबार पर प्रतिबंध
कार्रवाई के बाद संबंधित खाद्य सामग्री को परिसर के एक कक्ष में सुरक्षित रखकर सीलबंद कर दिया गया। करीब 750 किलो घी और वेजिटेबल फैट जब्त करने के साथ FSSAI लाइसेंस क्रमांक 11414090000162 के तहत संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को अग्रिम आदेश तक खाद्य कारोबार संचालित करने से प्रतिबंधित किया गया है। नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विदिशा एसडीएम मनीष जैन ने बताया कि मौके पर नाप-तौल विभाग ने दो नाप-तौल कांटों के सही नहीं पाए जाने और सत्यापन नहीं होने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण दर्ज किए हैं।






















