Kanhaiya Lal Murder Case: राजस्थान के सबसे क्रूर हत्याकांड के एक और आरोपी को जमानत, क्यों उठे चार्जशीट पर सवाल?

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Kanhaiya Lal Murder Case:  राजस्थान के सबसे क्रूर हत्याकांड के एक और आरोपी को जमानत, क्यों उठे चार्जशीट पर सवाल?
जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित एवं देश के दिल दहला देने वाले उदयपुर हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उदयपुर में कन्हैयालाल की नृशंस हत्या में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी है। उदयपुर के सुप्रीम टेलर्स में काम करने वाले कन्हैयालाल की 28 जून 2022 को हत्या कर दी गई थी। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा- एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर जावेद को आरोपी मान गिरफ्तार किया है। लेकिन, NIA आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। इसी ग्राउंड पर जावेद को कोर्ट ने जमानत दी। [caption id="attachment_132559" align="aligncenter" width="600"] मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से मिली जमानत।[/caption]

अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखने पर जताई नाराजगी

वहीं कोर्ट ने एनआईए द्वारा लिए गए स्टेटमेंट को लेकर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा- एनआईए ने सारे स्टेटमेंट अंग्रेजी में लिखे हैं। आरोपी ने जिस भाषा में स्टेटमेंट दिए, उस भाषा में उसे क्यों नहीं लिखा गया।

हाईकोर्ट में वकील ने दी ये दलीलें

राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट सैयद सआदत अली का कहना है कि वारदात के बाद प्रारंभिक जांच में जावेद को इस बात का दोषी माना गया कि उसने हत्याकांड के मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को कॉल करके कन्हैयालाल के बारे में सूचना दी थी। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि NIA ने केवल कॉल डिटेल को आधार बनाते हुए दोषी मान लिया जबकि जहां वारदात हुई। उस बाजार में CCTV कैमरे लगे हैं। एनआईए ने कोई फुटेज साक्ष्य के तौर पर चार्जशीट के साथ पेश नहीं किए। कन्हैयालाल की दुकान और जावेद की दुकान के बीच कितनी दूरी है, इसका उल्लेख भी चार्जशीट में नहीं है। यहां तक कि जावेद की मोबाइल लोकेशन भी पेश नहीं की गई। केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी माना जाना न्यायोचित नहीं है। [caption id="attachment_132563" align="aligncenter" width="600"] फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को पहले ही जमानत मिल चुकी।[/caption]

एक आरोपी की पूर्व में हो चुकी जमानत

इस मामले में पिछले साल सितंबर 2023 में एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को NIA कोर्ट ने जमानत दे दी थी। उन दिनों कोर्ट ने कहा था कि आरोपी फरहाद उर्फ बबला पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप है, लेकिन उसके पास से किसी भी तरह का धारदार हथियार या तलवार की बरामदगी नहीं हुई। फरहाद की जमानत के ठीक एक साल बाद एक और आरोपी जावेद की जमानत हुई है। ये दोनों सह आरोपी थे जो कि जुलाई 2022 से जेल में थे। गौरतलब है कि एनआईए ने कन्हैया लाल साहू हत्याकांड में दो पाकिस्तानी नागरिकों सहित कुल 11 लोगों को आरोपी मानते हुए चार्जशीट पेश की थी।

क्या है हत्याकांड का मामला ‌?

राजस्थान के उदयपुर में 28 जून 2022 को टेलर कन्हैया लाल की दुकान के अंदर दिनदहाड़े मुख्य आरोपी रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए दो लोगों ने हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि वे इस्लाम के अपमान का बदला ले रहे हैं। वीडियो में आरोपियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी थी। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना के बाद प्रदेश में फैल रहे तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी थी। राजस्थान सरकार की ओर से घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। बाद में कोर्ट ने इस केस को एनआईए को सौंप दिया था। ये भी पढ़ें- Udaipur Murder Case : कन्हैयालाल के हत्यारों को लोगों ने पीटा, कोर्ट ने NIA को दी 10 दिन की रिमांड, देखें VIDEO
Mithilesh Yadav
By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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