Twisha sharma Case Bhopal :पति समर्थ सिंह ने हाई कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका, कल होगी सुनवाई

भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए पति समर्थ सिंह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। समर्थ सिंह पर पत्नी ट्विशा शर्मा को प्रताड़ित करने के आरोप हैं। इससे पहले भोपाल की अदालत 18 मई को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
हाई कोर्ट में CBI जांच की मांग
समर्थ सिंह की ओर से दायर याचिका में पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग भी की गई है। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह पैरवी करेंगे। बचाव पक्ष का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। अधिवक्ता ने दावा किया कि व्हाट्सएप चैट में कहीं भी दहेज या प्रताड़ना जैसी बात सामने नहीं आई है। साथ ही यह भी कहा गया कि चैट को एडिट किया जा सकता है, इसलिए उसे अंतिम साक्ष्य नहीं माना जा सकता।
शादी के बाद व्यवहार बदलने का दावा
बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी कहा कि करीब साढ़े चार महीने की शादी के दौरान ट्विशा शर्मा पांच बार मायके गई थीं। उनका दावा है कि हर बार मायके से लौटने के बाद उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता था।
खाद्य विभाग ने मांगी जांच रिपोर्ट
इधर खाद्य विभाग के उप सचिव की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज प्रकरण को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के उप नियम 9(2) के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें पद से हटाने का प्रावधान भी शामिल है। विभाग ने मामले की विस्तृत जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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दहेज प्रताड़ना केस पहले से दर्ज
ट्विशा शर्मा की मौत के बाद कटारा हिल्स थाने में गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल वह अग्रिम जमानत पर बाहर हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
फरार पति की तलाश जारी
मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं। उस पर 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इसी बीच अग्रिम जमानत याचिका को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है।
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पोस्टमार्टम विवाद और ऑडियो टेप से बढ़ी चर्चा
ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम AIIMS भोपाल में कराया गया था लेकिन पीड़िता के परिवार ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। परिजनों का आरोप है कि प्रभावशाली ससुराल पक्ष ने जांच को प्रभावित किया इसलिए दिल्ली AIIMS में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए। हालांकि भोपाल जिला अदालत दूसरी पोस्टमार्टम याचिका खारिज कर चुकी है। इस बीच मामले से जुड़ा एक ऑडियो टेप भी सामने आया है जिसके बाद केस लगातार चर्चा में बना हुआ है।












