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मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत : सुलतानपुर कोर्ट से मिली जमानत, साल 2018 में अमित शाह के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी

सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। वे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के स्थानीय कोर्ट में मंगलवार को पेश हुए। राहुल के खिलाफ यह मामला 5 साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की अदालत ने भादवि की धारा-500 में विचारण के लिए बीती 27 नवंबर को राहुल गांधी के खिलाफ तलबी आदेश जारी किया था।

राहुल का बयान

मामला करीब 6 साल पुराना है। दरअसल, राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। राहुल गांधी की पहली पेशी 16 दिसंबर 2023 को थी। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त होने कारण कोर्ट में पेश नहीं हो पाने की सूचना दी गई थी।

राहुल के खिलाफ दो धाराओं में केस दर्ज

इस मामले में राहुल गांधी पर धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना। वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में दो साल तक की जेल हो सकती है।

मोदी सरनेम मामले में SC ने सजा पर लगाई थी रोक

मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा दी थी, इसी के चलते उनकी सांसदी भी चली गई थी। हालांकि, राहुल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सेशन कोर्ट के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल हुई।

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