पीस बॉन्ड मामले में सौरव दास से दिल्ली में रहने का सबूत मांगा, 17 नवंबर को अगली सुनवाई

दिल्ली की SEM अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास को पीस बॉन्ड भरने की प्रक्रिया के दौरान दिल्ली में निवास का प्रमाण देने का निर्देश दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब तक उनकी ओर से रेंट एग्रीमेंट, डीड या लीज से संबंधित कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया है। मामले में दस्तावेजों की जांच के लिए अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की गई है।
जमानतदारों के साथ अदालत पहुंचे सौरव दास और आशुतोष रांका
सौरव दास और आशुतोष रांका शनिवार को अपने-अपने जमानतदारों के साथ SEM अदालत में पेश हुए। इससे कुछ दिन पहले ही दोनों को SEM कोर्ट से रिहाई मिली थी। पीस बॉन्ड के उल्लंघन से जुड़े मामले में अदालत ने सौरव दास से दिल्ली में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा था।
रेंट एग्रीमेंट और लीज से जुड़े दस्तावेज नहीं किए गए जमा
सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि सौरव दास की ओर से दिल्ली में निवास साबित करने के लिए अब तक रेंट एग्रीमेंट, डीड या लीज से संबंधित कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। अदालत ने पीस बॉन्ड की प्रक्रिया के तहत निवास संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।
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17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को 17 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। अगली सुनवाई में निवास संबंधी प्रमाणों और प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच की जाएगी।




















