Shivani Gupta
6 Nov 2025
Naresh Bhagoria
6 Nov 2025
Priyanshi Soni
6 Nov 2025
पुष्पेंद्र सिंह, भोपाल। राज्य शासन के नियम हैं कि क्लास वन और सेकंड क्लास के अफसर गृह जिले में पदस्थ नहीं होंगे, न ही एक जिले में तीन साल से अधिक समय तक रहेंगे। इसके अलावा मुख्यालय से भी एक अवधि के बाद स्थानांतरण हो सकेंगे। लेकिन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में दर्जनों अफसर ऐसे नियमों के बाहर हैं। जनपद पंचायतों में आलम है कि अधिकारी एक ही जिले में बदल-बदल कर ब्लॉक में पदस्थ हो रहे हैं।
इससे चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग ने विभागों को निर्देश दिए थे कि एक स्थान पद पदस्थ अधिकारियों को बदला जाए। बावजूद पंचायत विभाग के कई अफसर नहीं हटाए गए। ये अधिकारी सहायक परियोजना अधिकारी, विकासखंड अधिकारी, परियोजना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उपायुक्त और संयुक्त आयुक्त स्तर के हैं।
यहां पर भी नहीं बदलीं शाखाएं इधर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकास कार्यालय, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत राज और ग्रामीण सड़क में कई अधिकारी सालों से पदस्थ हैं। इनकी शाखाओं का प्रभार भी नहीं बदला गया है।
एसीएस बोले- नो कमेंट
इस बारे में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के एसीएस मलय श्रीवास्तव का कहना है कि वे इस समय बाहर हैं और इस बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहते हैं।