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सावधान.... अवैध रेल टिकट खरीदा तो हो सकती है जेल, दलालों से RPF ने की 3 लाख रुपए की 137 ई-टिकट जब्त

भोपाल। रेलवे लगातार यह चेतावनी जारी करती है कि टिकट या तो रेलवे के विंडो से ऑनलाइन या फिर फिर रेलवे के अधिकृत वेंडर से ही खरीदे जाएं। इसके बाद भी यात्री नहीं मानते नहीं है और दलालों व अनाधिकृत लोगों से अपने टिकट बुक करा लेते हैं। अब रेलवे ने इन अनाधिकृत दलालों के खिलाफ अभियान चला दिया है। भोपाल रेल मंडल में रेल सुरक्षा बल (RPF) ने अभियान चलाकर तीन दलालों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 137 रेल टिकट जब्त की है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। अब रेल प्रशासन का दावा है कि वह अनाधिकृत लोगों से रेल टिकट खरीदने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाएगा। रेलवे ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन उपलब्ध....

यह है मामला

आरपीएफ के भोपाल मंडल द्वारा अनाधिकृत रूप से रेल टिकट बनाने वालों के विरुद्ध "ऑपरेशन उपलब्ध" अभियान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में भोपाल मंडल की आरपीएफ ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर रेलवे ई-टिकट का अवैध कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की है। इसी सिलसिले में संत हिरदाराम नगर आरपीएफ पोस्ट को 3 फरवरी को मंडल मुख्यालय से आईडी के साथ तीन सस्पेक्टेड आईडी के जरिए रेल टिकट का अवैध व्यापार करने की जानकारी मिली थी। इसके बाद आरपीएफ की टीम ने उक्त आईडी चलाने वाले को पकड़कर कर पूछताछ की तो उनके पास से भारी तादाद में रेल टिकट बरामद हुए

छोटे शहरों तक फैला रेल टिकट के दलालों का कारोबार

पुलिस ने फिलहाल दीपक राय निवासी भोपाल और विशाल कुशवाह निवासी गंजबासौदा को पकड़ा तो सामने आया कि उनकी आईआरसीटीसी से एजेंट आईडी बनी हुई है। इसके जरिए वे केवल स्वयं का टिकट बना सकते हैं। इन लोगों ने तीन अन्य दोस्तों के नाम से भी आईडी बना लीं और दोनों मिलकर अपने मोबाइल से ग्राहकों को भी टिकट बनाकर कमीशन पर बेचने लगे। ये लोग रेल किराए के आलावा प्रति टिकिट ग्राहक से 50 से 100 रुपए प्रति यात्री से कमीशन के रूप में ले रहे थे। आरोपी विशाल ने बताया कि वह समर्पण पब्लिक स्कूल, मंडी बामोरा में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है और उसने स्टाफ की आईडी से आईआरसीटीसी की साइट से पर्सनल यूजर आईडी बनाई थी। दोनों को लेकर रेलवे सुरक्षा बल की निशातपुरा चौकी लाया गया। दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन एवं 2 लाख 96 हजार 556 रुपए के 137 रेलवे ई टिकट जब्त किए गए। दोनों आरोपियों के विरुद्ध रेल अधिनियम धारा 143 के तहत मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
Mithilesh Yadav
By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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