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जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया टली, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद निर्वाचन आयोग का फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये फैसला शुक्रवार देर शाम लिया गया है। हालांकि 18 दिसंबर को प्रदेश की 52 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया की जानी थी, जिसे एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया है। [caption id="attachment_13239" align="aligncenter" width="528"] निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश।[/caption]

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी

जानकारी के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के पालन में पंचायतों के निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के तहत OBC के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। वहीं इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। [caption id="attachment_13240" align="aligncenter" width="730"] जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण रद्द करने के आदेश[/caption] ये भी पढ़ें : MP पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, राज्य निर्वाचन आयोग को लगाई फटकार

13% सीटें OBC के लिए हैं रिजर्व

शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव करवाएं। वहीं OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करें। बता दें कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में 13% सीटें OBC के लिए रिजर्व की गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया करनी होगी। मध्यप्रदेश की अन्य खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Shivani Gupta
By Shivani Gupta

शिवानी गुप्ता | MCU, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन | 9 वर्षों की टीवी और डिजिटल तक की य...Read More

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