Aniruddh Singh
8 Jan 2026
जबलपुर। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से BJP सांसद भारती पारधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली कंकर मुंजारे की चुनाव याचिका मप्र हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मुंजारे ने एक EVM मशीन में गड़बड़ी के आधार पर चुनाव के नतीजे पर सवाल उठाए थे। जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने कहा कि एक बूथ की एक मशीन की खराबी से चुनाव का नतीजा नहीं बदल सकता है। आरोपों के समर्थन में याचिकाकर्ता द्वारा ठोस प्रमाण पेश न किए जाने के चलते अदालत ने चुनाव याचिका खारिज कर दी।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे कंकर मुंजारे की ओर से दायर इस याचिका में बालाघाट संसदीय क्षेत्र से BJP की उम्मीदवार भारती पारधी के निर्वाचन पर सवाल उठाए थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मतदान केंद्र क्रमांक 88, शासकीय माध्यमिक शाला, जयामा में 372 वोट डाले गए थे, जबकि मतगणना के दौरान टोटल बटन दबाने पर EVM से 428 वोट निकले। वहीं स्ट्रांग रूम से निकली ईवीएम 99 प्रतिशत चार्ज थी। याचिका में दावा किया गया था कि करीब 22 दिनों स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीन 99% चार्ज हो ही नहीं सकती। इन आरोपों के साथ मशीनों में छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए भारती पारधी के निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने की मांग याचिका में की गई थी।
सुनवाई के दौरान बालाघाट सांसद भारती पारधी की ओर से अधिवक्ता जीएस बघेल, अच्युतेन्द्र सिंह बघेल, संजय शर्मा और केके रैदास ने याचिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों को हवाला देकर याचिका में लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया। सुनवाई के बाद मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बेंच ने याचिकाकर्ता कंकर मुंजारे की ओर से लगाए गए आरोपों को नाकाफी पाते हुए याचिका खारिज कर दी।