1 मई से रेलवे का नया नियम लागू, वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या AC कोच में चढ़ने पर देना होगा जुर्माना
Publish Date: 1 May 2025, 7:02 PM (IST)Reading Time: 3 Minute Read
ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रेलवे ने 1 मई 2025 से टिकट से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इन नए नियमों के तहत अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच के लिए मान्य होगा। यानी यदि आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप स्लीपर या एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। नियम तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ेगा।
स्लीपर-AC में चढ़े तो लगेगा जुर्माना, भेजा जा सकता है जनरल डिब्बे में
रेलवे के इस नए नियम के मुताबिक, वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़ना अब जुर्माने की श्रेणी में आएगा। यदि कोई यात्री ऐसा करता पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा या उसे जनरल कोच में भेज दिया जाएगा।
- स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने पर ₹250 का जुर्माना और यात्रा का पूरा किराया देना होगा।
- थर्ड या सेकंड एसी कोच में पकड़े जाने पर 440 जुर्माना के साथ यात्रा का किराया और अतिरिक्त चार्ज वसूला जाएगा।
- टीटीई को यह अधिकार दिया गया है कि वह नियम तोड़ने वाले यात्री को अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार दे या जनरल कोच में भेज दे।
- फर्स्ट क्लास में बिना टिकट पकड़े जाने पर ₹1000 तक का जुर्माना और छह महीने की जेल तक की सजा हो सकती है।
इस वजह से लागू हुआ नियम
अक्सर देखा गया है कि वेटिंग टिकट वाले यात्री स्लीपर और एसी कोच में चुपचाप घुस जाते हैं और कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों की सीट पर जबरदस्ती बैठने की कोशिश करते हैं। इससे अन्य यात्रियों को काफी असुविधा होती है। ज्यादा भीड़ होने से कोच का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है, जिससे यात्रियों की आवाजाही और सुरक्षा दोनों प्रभावित होती है। रेलवे का कहना है कि यह नियम यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।
एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि भी घटाई
रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) को भी घटा दिया है। पहले यात्री 120 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब यह अवधि घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यानी अब कोई भी यात्री केवल दो महीने पहले तक ही अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकेगा। रेलवे के अनुसार यह बदलाव ट्रैफिक और बुकिंग सिस्टम को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए किया गया है।