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उत्तराखंड में अब नहीं बिकेगा गुटखा-पान मसाला, सरकार ने 1 साल के लिए किया बैन

उत्तराखंड सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू युक्त उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जन स्वास्थ्य के हित में लिए गए इस फैसले के तहत निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। जानिए खाद्य सुरक्षा नियम 2011 के तहत लागू प्रतिबंध, सरकार की वजह और आदेश से जुड़ी पूरी जानकारी।
उत्तराखंड में अब नहीं बिकेगा गुटखा-पान मसाला, सरकार ने 1 साल के लिए किया बैन

उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से जुड़े उत्पादों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, तंबाकू और निकोटिन वाले गुटखा, पान मसाला समेत संबंधित खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। सरकार का कहना है कि लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले इन उत्पादों पर नियंत्रण करना जरूरी है। इस फैसले का उद्देश्य ऐसे पदार्थों की उपलब्धता को रोकना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।

गुटखा और पान मसाला पर क्यों लगा प्रतिबंध?

उत्तराखंड सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि जन स्वास्थ्य के हित में गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पादों के सेवन से स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इनकी बिक्री और आपूर्ति पर रोक लगाने का फैसला किया है। आदेश में खाद्य सुरक्षा तथा मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 का उल्लेख किया गया है। इसी नियम के तहत तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य संबंधित खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उत्तराखंड सरकार ने एक साल के लिए गुटखा, पान मसाला पर लगाया प्रतिबंध

निर्माण से लेकर बिक्री तक पर रोक

सरकार के आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित उत्पादों के केवल सेवन या बिक्री ही नहीं, बल्कि उनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी रोक रहेगी। यानी इन उत्पादों को बनाने, जमा करने, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और बेचने जैसी गतिविधियां प्रतिबंध के दायरे में आएंगी। यह प्रतिबंध उन संबंधित उत्पादों पर भी लागू होगा, जो अलग-अलग नामों से बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें तंबाकू या निकोटिन मौजूद है। इसका उद्देश्य नियमों से बचने के लिए उत्पादों का नाम बदलकर बिक्री जारी रखने की संभावना को रोकना है।

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एक साल तक लागू रहेगा प्रतिबंध

उत्तराखंड सरकार ने इन उत्पादों पर एक साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश में अगले निर्देश तक प्रतिबंध लागू रहने की बात भी कही गई है। ऐसे में संबंधित उत्पादों के कारोबार से जुड़े लोगों को सरकारी आदेश और लागू नियमों का पालन करना होगा। सरकार के इस फैसले को जन स्वास्थ्य की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि, प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

Dolly Wasvani
By Dolly Wasvani

डोली वासवानी | People’s Institute of Media Studies से BAMC Student। पत्रकारिता की दुनिया में नई शुरु...

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