MP RERA:जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी बने रिएट के अध्यक्ष, जस्टिस वीपीएस चौहान की लेंगे जगह

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिया है। REAT, रेरा के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई करने वाला प्रमुख अपीलीय मंच है, जो प्रदेश में बिल्डरों और खरीदारों के बीच विवादों के समाधान में अहम भूमिका निभाता है।
सरकार ने जारी किया नियुक्ति आदेश
राज्य सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी को मध्य प्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण(Real Estate Appellate Tribunal) का चेयरमैन नियुक्त किया। इससे पहले इस पद की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति वी.पी.एस. चौहान निभा चुके हैं। नई नियुक्ति से अधिकरण के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
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पांच वर्ष या 67 वर्ष तक रहेगा कार्यकाल
सरकारी आदेश के अनुसार जस्टिस द्विवेदी का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष या 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा। जो भी अवधि पहले पूरी होगी, वही मान्य होगी। उन्हें इस पद पर दोबारा नियुक्ति का अवसर नहीं मिलेगा।
रियल एस्टेट विवादों की सुनवाई करता है REAT
मध्य प्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का गठन रेरा अधिनियम के तहत किया गया है। यह संस्था रेरा प्राधिकरण और न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई करती है। इसका मुख्य कार्यालय भोपाल में संचालित होता है।
हाईकोर्ट में भी है आगे अपील का अधिकार
रेरा के आदेश से असंतुष्ट पक्ष 60 दिनों के भीतर REAT में अपील दायर कर सकता है। अधिकरण दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय सुनाता है। यदि कोई पक्ष इस फैसले से भी संतुष्ट नहीं होता, तो वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।












