MP: दमोह में शर्मसार करने वाली घटना, पैर धुलाकर जबरन गंदा पानी पिलाया, 5 आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई

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MP: दमोह में शर्मसार करने वाली घटना, पैर धुलाकर जबरन गंदा पानी पिलाया, 5 आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जाति आधारित हिंसा की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यह घटना दमोह के सतरिया गांव की है। दरअसल, सतरिया गांव में शराबबंदी लागू की गई है, लेकिन इसके बावजूद यहां शराब बेचे जाने और पीने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इस पर गांव के एक युवक ने पंचायत द्वारा लगाए जुर्माने भरने वाले व्यक्ति की एआई जनरेटेड तस्वीर बनाई जिसमें उसके गले में जूतों की माला डाल कर सोशल मीडिया पर शेयर की गई।

    ग्राम पंचायत ने सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल करने वाले व्यक्ति को 11 अक्टूबर को पैर धुलवाने समेत उसे गंदा पानी पीने के लिए जबरन मजबूर किया । उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेकर सख्त एक्शन लिया है।

    सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर

    जातिगत घटना पर पुलिस ने जानकारी दी कि, गांव में लागू शराबबंदी में जुर्माने भरने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए गांव के ही ओबीसी समाज के पुरुषोत्तम कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक मीम पोस्ट कर दिया। बता दें इस मीम में एआई का इस्तेमाल किया गया था। इस तस्वीर में गांव के अन्नू पांडे को जूतों की माला पहने हुए दिखाया गया था। हालांकि यह एआई जनरेटेड पिक्चर थी। वहीं पोस्ट वायरल होने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि कुशवाहा ने 15 मिनट के अंदर इस पोस्ट को डिलीट कर माफी मांगी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई और गांव में पंचायत बुलाई गई।

    पैर धुलवाएं, गंदा पानी पीने के लिए दवाब डाला

    तस्वीर वायरल होने के बाद ग्राम पंचायत ने पुरुषोत्तम कुशवाहा को कथित तौर पर अन्नू पांडे के पैर धोने और वही गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही उस पर 5,100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस शर्मसार कर देने वाली हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिससे मामला अधिक सार्वजनिक हो गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा की है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

    इस मामले पर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए के सिंह युगलपीठ ने 15 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा एनएसए की कार्यवाही के तथ्यों के संबंध में कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक दमोह को 24 घंटों में हलफनामे के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए थे। वहीं मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार अन्नू पांडे और चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया।

    Aakash Waghmare
    By Aakash Waghmare

    आकाश वाघमारे | MCU, भोपाल से स्नातक और फिर मास्टर्स | मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर 3 वर्षों का क...Read More

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