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जांजगीर चांपा :किसानों के साथ धोखाधड़ी मामले में विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 42 लाख से ज्यादा गबन किए

अभियोग पत्र पेश होने के बाद विधायक बालेश्वर साहू की ओर से उसी अदालत में रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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किसानों के साथ धोखाधड़ी मामले में विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 42 लाख से ज्यादा गबन किए

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ स्थित जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से किसानों से धोखधड़ी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने विधायक को 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

इसके बाद बालेश्वर साहू को जिला जेल दाखिल करा दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। मामले से जुड़ी आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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क्या है किसानों से जुड़ा मामला?

यह मामला थाना चाम्पा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रार्थी राम कुमार शर्मा (पिता– धीरेंद्र प्रसाद शर्मा), उम्र 46 वर्ष, निवासी परसापाली, थाना सारागांव की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर ने मिलकर प्रार्थी से 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए विधायक की गिरफ्तारी की गई।

ये धाराएं लगाई गई

पुलिस जांच के बाद थाना चाम्पा में इस मामले को अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत दर्ज किया गया था। आरोपी विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के अंतर्गत प्रकरण कायम कर विस्तृत विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान दस्तावेजों, लेन-देन और अन्य साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए।

कोर्ट में चालान पेश

मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय में अभियोग पत्र (चालान) पेश किया। न्यायालय द्वारा चालान स्वीकार किए जाने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ जेल वारंट जारी किए गए।

कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका 

अभियोग पत्र पेश होने के बाद विधायक बालेश्वर साहू की ओर से उसी न्यायालय में रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया गया। हालांकि, जिसे न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर विधायक बालेश्वर साहू को जिला जेल भेज दिया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी। वहीं, एक मौजूदा विधायक की गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है।

Aakash Waghmare
By Aakash Waghmare

आकाश वाघमारे | MCU, भोपाल से स्नातक और फिर मास्टर्स | मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर 3 वर्षों का क...Read More

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