
मालदीव। समुद्री खूबसूरती, साफ बीच और लग्जरी टूरिज्म के लिए मालदीव दुनिया भर में मशहूर है। हर साल लाखों पर्यटक यहां सुकून भरी छुट्टियां बिताने आते हैं। लेकिन इसी बीच अब मालदीव में ड्रग्स से जुड़े कानून पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। ऐसे में भारतीय नागरिकों के लिए Narcotics Control Bureau (NCB) ने चेतावनी जारी की है कि यात्रा के दौरान छोटी सी लापरवाही भी बड़ी कानूनी मुसीबत बन सकती है। नए नियमों के तहत अनजाने में हुई गलती पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए हर यात्री को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
Narcotics Control Bureau यानी NCB ने भारतीय नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि मालदीव में ड्रग्स से जुड़े कानून अब पहले से कहीं ज्यादा कड़े हो चुके हैं और छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। NCB ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है, जब हाल के दिनों में कई विदेशी नागरिकों के साथ कुछ भारतीय भी ड्रग्स से जुड़े मामलों में वहां गिरफ्तार हुए हैं। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि अब यात्रियों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
NCB के अनुसार, मालदीव में मार्च 2026 से नए एंटी नारकोटिक्स कानून लागू किए गए हैं। इन कानूनों के तहत ड्रग्स से जुड़े अपराधों पर बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स तस्करी में शामिल पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद तक की सजा हो सकती है, इतना ही नहीं, बड़े स्तर पर ड्रग्स तस्करी के मामलों में मौत की सजा तक का प्रावधान भी रखा गया है। मालदीव सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है।
कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें विदेशी नागरिकों के साथ साथ भारतीय भी ड्रग्स से जुड़े आरोपों में मालदीव में गिरफ्तार हुए हैं। इन घटनाओं ने भारत सरकार और एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। Indian High Commission in Male ने भी इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए भारतीय नागरिकों के लिए अलग से एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि जो भी भारतीय मालदीव जाएं, वे वहां के कानूनों का पूरी तरह पालन करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें।
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने कहा... वाट्सऐप यूनिवर्सिटी की जानकारी स्वीकार नहीं की जा सकती
NCB की एडवाइजरी में सबसे ज्यादा जोर एक खास बात पर दिया गया है किसी भी अनजान व्यक्ति का सामान या पैकेट कभी न लें। कई बार एयरपोर्ट, सीपोर्ट या ट्रांजिट पॉइंट पर लोग मदद के नाम पर यात्रियों से अपना सामान ले जाने को कहते हैं, अगर उस सामान में कोई प्रतिबंधित पदार्थ पाया जाता है, तो जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की मानी जाएगी जिसके पास वह सामान मिला है। ऐसे में आप बिना गलती के भी कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं।
यात्रियों को खासतौर पर एयरपोर्ट, पोर्ट और ट्रांजिट हब पर अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ये ऐसे स्थान होते हैं जहां तस्कर अक्सर मासूम लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। NCB का कहना है कि हर यात्री को अपने सामान पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। अपना बैग, सूटकेस या हैंडबैग किसी और के भरोसे न छोड़ें और न ही किसी दूसरे का सामान अपने पास रखें। छोटी सी लापरवाही आपको बड़े कानूनी झंझट में डाल सकती है, जिससे निकलना आसान नहीं होता।
NCB ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी को कानून की जानकारी नहीं है, तो यह कोई बहाना नहीं माना जाएगा। मालदीव में नियमों का उल्लंघन करने पर सीधी सजा दी जाएगी, चाहे गलती जानबूझकर हुई हो या अनजाने में। इसलिए यात्रा पर जाने से पहले उस देश के कानूनों के बारे में जानकारी लेना बेहद जरूरी है। खासकर ड्रग्स जैसे संवेदनशील मामलों में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
NCB ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि अगर उन्हें कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति नजर आए, तो तुरंत इसकी जानकारी दें। इसके लिए MANAS नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 जारी की गई है, जहां ड्रग्स से जुड़े मामलों की जानकारी दी जा सकती है। यह हेल्पलाइन लोगों को सुरक्षित रखने और तस्करी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
ड्रग्स के खिलाफ उसकी नीति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की है। यानी इस मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। एजेंसी का कहना है कि वह न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन इसके लिए नागरिकों का सहयोग भी उतना ही जरूरी है।
ये भी पढ़ें: मुंबई में 'बार डांसर'का डबल गेम : लग्जरी फ्लैट से 6 करोड़ की ड्रग्स बरामद, खुलासे ने उड़ाए होश