झाबुआ में लोकायुक्त की कार्रवाई, बैंक अधिकारी और हाउस कीपर को 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा, लोन दिलाने के एवज में मांगे थे 40 हजार
इंदौर/झाबुआ। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय स्टेट बैंक खवासा शाखा के असिस्टेंट मैनेजर और बैंक के हाउस कीपर को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया। आरोपियों ने किराना दुकानदार से 4 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराने के एवज में 40 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीम ने आरोपी हाउस कीपर को 10 हजार रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया।
क्या है मामला?
आवेदक पंकेश सिंगाड़, निवासी ग्राम नरसिंगपाड़ा (तहसील थांदला, जिला झाबुआ) किराना दुकान संचालित करता है। उसने 26 जून 2025 को दुकान संचालन के लिए 4 लाख रुपए का लोन ऑनलाइन आवेदन किया था। अगले दिन वह आवेदन फार्म लेकर एसबीआई खवासा शाखा पहुंचा, जहां असिस्टेंट मैनेजर/फील्ड ऑफिसर ऋषभ शुक्ला को आवेदन सौंपा।
कुछ दिनों बाद जब आवेदक बैंक में लोन स्वीकृति की जानकारी लेने पहुंचा तो उसे हाउस कीपर हीरालाल लोहार मिला। हीरालाल ने दावा किया कि वह 'साहब' से बात करके लोन स्वीकृत करा देगा। बाद में हीरालाल ने आवेदक की मुलाकात ऋषभ शुक्ला से कराई, जहां दोनों आरोपियों ने 40 हजार रुपए की रिश्वत की मांग रखी।
शिकायत सही पाने पर बनाई ट्रैप की योजना
रिश्वत की मांग से परेशान होकर आवेदक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय को की। शिकायत सही पाए जाने पर 4 सितंबर 2025 को ट्रैप दल का गठन किया गया। योजना के मुताबिक, आवेदक को आरोपी ऋषभ शुक्ला के निर्देशानुसार 10 हजार रुपए लेकर हीरालाल लोहार के पास भेजा गया।
रंगेहाथ पकड़े गए आरोपी
लोकायुक्त की टीम ने जैसे ही हीरालाल को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते देखा, उसे मौके पर ही दबोच लिया। इस कार्रवाई से पूरे बैंक परिसर में हड़कंप मच गया। आरोपी ऋषभ शुक्ला और हीरालाल लोहार दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 और बीएनएस 61(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
ट्रैप दल की टीम
इस कार्रवाई में कार्यवाहक निरीक्षक आशुतोष मिठास, प्रआर विवेक मिश्रा, प्रआर आशीष शुक्ला, आरक्षक विजय कुमार, आरक्षक अनिल परमार और आरक्षक शैलेन्द्र सिंह बघेल शामिल रहे।