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कानून उल्लंघन को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, 5 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द किए

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए कम से कम पांच गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का पंजीकरण रद्द कर दिया है। जिन एनजीओ के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (सीएनआई-एसबीएसएस), वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वीएचएआई), इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (आईजीएसएसएस), चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (सीएएसए) और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (ईएफओआई) शामिल हैं।

एफसीआरए पंजीकरण को रद्द करने के चलते अब ये एनजीओ विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही मौजूदा उपलब्ध धन का इस्तेमाल कर पाएंगे। सूत्रों ने बताया कि इन एनजीओ ने एफसीआरए के प्रावधानों के विपरीत गतिविधियों में शामिल होकर कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके चलते पंजीकरण रद्द कर दिया गया।

6,600 हजार से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों के FCRA लाइसेंस रद्द

देश में 17 जुलाई, 2023 तक वैध एफसीआरए लाइसेंस वाले 16,301 एनजीओ थे। केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले पांच वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए हैं। कुल मिलाकर, पिछले दशक में 20,693 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

पिछले साल संसद में बताए गए आंकड़ों के अनुसार, 2019-2020 और 2021-2022 वित्तीय वर्षों के बीच 13,520 एफसीआरए-पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान के तौर पर 55,741.51 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

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