
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। राजधानी में जल्द ही ऐसा सिस्टम पूरी तरह लागू होगा, जिसमें बिना वैध PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद ‘No PUC, No Fuel’ नियम को सख्ती से जमीन पर लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसका सीधा असर अब हर वाहन चालक पर पड़ेगा।
दिल्ली की हवा लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचती रही है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान वाहनों से निकलने वाले धुएं का माना जाता है। बड़ी संख्या में ऐसे वाहन सड़कों पर चल रहे हैं जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है या उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है। ऐसे वाहन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनते हैं। इसी समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ‘No PUC, No Fuel’ नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि, केवल वही वाहन सड़कों पर चलें जो तय प्रदूषण मानकों के भीतर हों।
सरकार ने सभी पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन और LPG एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले किसी भी वाहन को ईंधन न दें। यह निर्देश सिर्फ औपचारिक नहीं हैं, बल्कि इनके पालन को लेकर कड़ी निगरानी भी की जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग, नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को मिलकर इस नियम को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी एजेंसियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि, किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नए नियम के असर अब जमीन पर भी दिखने लगे हैं। कई पेट्रोल पंपों पर बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को फ्यूल देने से साफ इनकार किया जा रहा है। इसके चलते कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों पर भीड़ और जाम जैसी स्थिति भी बन रही है, क्योंकि कई वाहन चालक बिना तैयारी के वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि, यह शुरुआती दिक्कतें हैं और धीरे-धीरे लोग नियमों के अनुसार खुद को ढाल लेंगे। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि, किसी आपात स्थिति में तुरंत समाधान निकाला जाए, ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानी न हो।
सरकार ने कहा है कि, इस बार नियमों के उल्लंघन पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर कोई वाहन बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के सड़कों पर चलता पाया जाता है या पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें 10,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर वाहन से प्रदूषण निकलता हुआ पाया गया, तो उसे मौके पर ही जब्त भी किया जा सकता है। विभिन्न विभागों की टीमें लगातार सड़कों और फ्यूल स्टेशनों पर चेकिंग करेंगी, ताकि नियम का पालन सुनिश्चित हो सके।
इस नियम को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस प्रस्ताव की फाइल उपराज्यपाल (LG) के पास भेजी जा चुकी है और उनकी मंजूरी मिलते ही इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, सरकार ने पहले ही सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि आदेश जारी होते ही इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सके।
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत भी PUC नियमों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया गया है। इस योजना का मकसद प्रदूषण के स्तर के अनुसार अलग-अलग सख्ती लागू करना है। ऐसे में ‘No PUC, No Fuel’ नियम को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को दिल्ली के लिए जरूरी और समय की मांग बताया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि, बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले किसी भी वाहन को अब ईंधन नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी एजेंसियों को सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का PUC समय पर बनवाएं और नियमों का पालन करें।
इस नए नियम के लागू होने के बाद आम लोगों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट तुरंत चेक करें और अगर वह एक्सपायर हो चुका है तो उसे बिना देरी के रिन्यू कराएं। वाहन चलाते समय हमेशा PUC सर्टिफिकेट साथ रखें, क्योंकि चेकिंग के दौरान इसकी मांग की जा सकती है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका PUC वैध है, ताकि वहां किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।