Delhi Pollution :दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से राहत, GRAP-3 की पाबंदियां हटीं

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए 2 जनवरी को GRAP-3 के तहत लगी पाबंदियां हटा ली गई हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, 1 जनवरी को दिल्ली का AQI 380 था, जो 2 जनवरी शाम 4 बजे घटकर 236 हो गया। इसी सुधार के चलते यह निर्णय लिया गया।
अब कौन-सी पाबंदियां रहेंगी लागू
GRAP-3 हटने के बाद अब सिर्फ GRAP-1 और GRAP-2 की पाबंदियां लागू रहेंगी। खुले में कचरा जलाने पर रोक जारी रहेगी। आपात स्थिति में ही डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति होगी।
GRAP के अलग-अलग चरण क्या हैं?
GRAP-1: AQI 201 से 300
GRAP-2: AQI 301 से 400
GRAP-3: AQI 401 से 450
GRAP-4: AQI 450 से ऊपर
GRAP-3 में क्या पाबंदियां थीं?
GRAP-3 के दौरान गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। स्टोन क्रशिंग और माइनिंग पर रोक लगती है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जाती है और दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल बसों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
GRAP-2 में क्या-क्या नियम लागू रहते हैं?
GRAP-2 के तहत मुख्य सड़कों पर रोज मैकेनिकल सफाई और पानी का छिड़काव किया जाता है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के सख्त नियम होते हैं। आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जेनरेटर पर रोक रहती है। ट्रैफिक जाम कम करने के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात होती है। लोगों से निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने की अपील की जाती है। केवल इलेक्ट्रिक, CNG या BS-VI डीजल बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होती है।











