Delhi Liquor Policy : मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज; जेल में ही रहेंगे

नई दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। शराब नीति केस में हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस पर फैसला सुनाया गया है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सिसोदिया जेल में ही रहेंगे।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा- अदालत को बताया गया है कि मनीष ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मोबाइल फोन नष्ट किये गए। मनीष बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके पास 18 मंत्रालय थे। जांच एजेंसी ने पहली नजर में मनीष के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग का केस बनाया है।
पहले भी कैंसिल हो चुकी है याचिका
इससे पहले भी 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था कि, मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली शराब नीति मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया ने स्पेशल जज एम के नागपाल से यह भी कहा था कि अगर अदालत उन्हें जमानत देने का फैसला करती है तो वह अदालत की किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार हैं।
सिसोदिया की एक चिट्ठी आई थी सामने
5 अप्रैल को सिसोदिया की एक चिट्ठी सामने आई थी। उन्होंने यह चिट्ठी 15 मार्च को अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के लोगों के लिए लिखी थी। जिसे आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 5 अप्रैल को जारी की। सिसोदिया ने इस चिट्ठी में लिखा, जेल में रहने के बाद आप सबके प्रति मेरा प्यार और बढ़ गया है। आपने मेरी पत्नी सीमा का बहुत ख्याल रखा। सीमा आप सबके बारे में बात करते हुए भावुक हो जाती है। आप सभी अपना ख्याल रखें। मैं आप सब लोगों से जल्द ही बाहर मिलूंगा। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद।कई बार खारिज हुई जमानत याचिका
- सिसोदिया ने ED मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया गया था।
- CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज हुई थी।
- इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ED मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई, 2023 और CBI मामले में 30 मई, 2023 को खारिज की थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।











