केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर : नहीं बढ़ेगी अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका लेने से मना कर दिया है। कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्हें अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है।
10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी। कोर्ट की तरफ से उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था।
अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला CJI करेंगे : कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 मई) को मेडिकल कंडीशन के आधार पर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। केजरीवाल के वकील ने इस पर तत्काल सुनवाई के मांग की थी। इतना ही नहीं बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में जेल में बंद केजरीवाल को 10 मई को सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। इस मामले को आगे के निर्देशों के लिए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया था। SC का कहना था कि, अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला CJI करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से पूछा कि पिछले हफ्ते जब मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता मौजूद थे तो केजरीवाल की याचिका की लिस्टिंग क्यों नहीं की गई। दिल्ली सीएम ने स्वास्थ्य आधार पर अपनी जमानत अवधि को सात दिन बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।याचिका में क्या कहा
केजरीवाल ने कोर्ट में लगाई याचिका में दावा किया है कि, गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है। इतना ही नहीं उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है, ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर के हो सकते हैं। अभी PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। ऐसे में इन जांचों को कराने के लिए सीएम केजरीवाल ने 7 दिन की मांग की है।केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली
दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शुक्रवार (10 मई) को देश की सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज शाम तक वह चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर आ सकेंगे, इस पर कोई रोक नहीं होगी। वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना पड़ेगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जुलाई में सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि केजरीवाल की इस याचिका पर बहस भी अगले हफ्ते खत्म करने की कोशिश करेंगे।21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें शुक्रवार (22 मार्च) को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने छह दिन की रिमांड दी। 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हुई, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था। जिसके बाद फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में 2 नंबर बैरक में रखा गया है।











