सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल को CM पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका, कहा- हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, LG चाहें तो कार्रवाई करें
Publish Date: 13 May 2024, 2:23 PM (IST)Reading Time: 1 Minute Read
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ‘‘यह दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।''
कोर्ट ने कहा कि यह प्राधिकार का मामला है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
याचिकाकर्ता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘‘जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था। आखिरकार यह प्राधिकार का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है।'' सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता कांत भाटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी जिसके जरिये उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था।
दरअसल, शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More