Manisha Dhanwani
18 Dec 2025
1 जनवरी 2026 से देशभर में CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) और PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट की कमी होने वाली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने टैरिफ को आसान बनाने का फैसला किया है। नए यूनिफाइड टैरिफ से उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिलेगा और घरों और वाहनों पर गैस खर्च कम होगा।
PNGRB के सदस्य ए.के. तिवारी ने बताया कि पहले CNG और PNG की कीमतें दूरी के आधार पर तीन जोन में तय की जाती थीं। अब इस व्यवस्था को सरल करके केवल दो जोन कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार, Zone-1 पूरे देश में लागू होगा और इसका टैरिफ 54 प्रति रुपए यूनिट तय किया गया है। पहले यह 80 से 107 रुपए तक होता था। इस बदलाव से आम उपभोक्ता के लिए खर्च में 2-3 रुपए प्रति यूनिट की बचत होगी।
नई व्यवस्था 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के तहत आने वाले 312 शहरों और भौगोलिक क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कवर करेगी। CNG इस्तेमाल करने वाले वाहन, जैसे कार, ऑटो और बस मालिक, इसका सीधा लाभ उठाएंगे। साथ ही घरों में PNG का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का बजट भी कम होगा। PNGRB का उद्देश्य है कि हर उपभोक्ता तक गैस सस्ती पहुंचे।
PNGRB ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि टैरिफ में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जरूरी है। ए.के. तिवारी ने कहा, हमारा काम उपभोक्ताओं और ऑपरेटरों दोनों के हितों को संतुलित करना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनियां कीमतों में कटौती करें और उपभोक्ताओं को लाभ मिले।
CNG और PNG का नेटवर्क देशभर में बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सरकार और PNGRB ने लाइसेंस जारी किए हैं। इनमें सरकारी, निजी और जॉइंट वेंचर कंपनियां शामिल हैं। कई राज्यों ने VAT कम किया है और अनुमतियों की प्रक्रिया को आसान बनाया है। PNGRB सिर्फ रेगुलेटर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर की भूमिका भी निभा रहा है। इसका उद्देश्य है कि देशभर में नेचुरल गैस का इस्तेमाल बढ़े और उपभोक्ताओं तक सस्ती गैस पहुंचे।
इस बदलाव से घरेलू खर्च और ट्रांसपोर्ट सेक्टर दोनों में राहत मिलेगी। जो परिवार PNG का इस्तेमाल करते हैं, उनकी रसोई गैस सस्ती होगी। वहीं, CNG पर चलने वाली कार, ऑटो और बसों के मालिक अपने दैनिक खर्च में कटौती देखेंगे। नए टैरिफ से 312 शहरों के उपभोक्ता को फायदा होगा और यह बदलाव पूरे देश में समान रूप से लागू होगा।