छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में स्टॉकिस्ट को हाईकोर्ट से जमानत, 2 लाख के मुचलके पर रिहाई

जबलपुर। छिंदवाड़ा के चर्चित कफ सिरप मामले में गिरफ्तार स्टॉकिस्ट राजेश कुमार सोनी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की सिंगल बेंच ने आरोपी की ओर से दायर दूसरी जमानत अर्जी मंजूर करते हुए यह आदेश दिया।
अक्टूबर 2025 में हुई थी गिरफ्तारी
राजेश कुमार सोनी को 13 अक्टूबर 2025 को परासिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उनके यहां से सप्लाई की गई कफ सिरप का सेवन करने के बाद एक बच्चे की मौत हुई थी। मामले में आशीर्वाद मेडिकल स्टोर की संचालक ज्योति सोनी के बयान के आधार पर यह जानकारी सामने आने की बात कही गई थी।
बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?
सुनवाई के दौरान राजेश सोनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह और अधिवक्ता कपिल पाठक ने दलील दी कि आरोपी केवल स्टॉकिस्ट के तौर पर काम करता था। बचाव पक्ष के मुताबिक, राजेश सोनी कफ सिरप का निर्माता नहीं है, बल्कि दवा खरीदकर उसे मेडिकल स्टोर्स तक सप्लाई करता था।
2 लाख के मुचलके पर रिहाई
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राजेश सोनी की दूसरी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने 2 लाख रुपये के मुचलके पर उनकी रिहाई के आदेश दिए हैं। जमानत मिलने का अर्थ मामले में आरोपों का अंतिम रूप से खारिज होना नहीं है। प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।




















