Hemant Nagle
29 Dec 2025
Manisha Dhanwani
29 Dec 2025
Hemant Nagle
29 Dec 2025
भोपाल। राजधानी भोपाल में दो छात्राओं से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को मुख्य आरोपियों फरहान खान और साहिल खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने यह निर्णय बागसेवनिया थाना पुलिस द्वारा प्रस्तुत 250 पन्नों के चालान और 57 गवाहों की सूची के आधार पर लिया है।
रायसेन रोड स्थित एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली दो सगी बहनों ने 12 अप्रैल 2025 को FIR दर्ज कराई थी। FIR में आरोप लगाया गया कि फरहान खान ने छात्राओं को डर और धमकी के बल पर दुष्कर्म किया, उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और बार-बार मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाला। साहिल खान पर भी फरहान का साथ देने, पीड़िताओं को धमकाने और उनके शोषण में सहयोग करने के आरोप हैं।
पीड़ित छात्राएं फरहान की धमकियों से परेशान होकर भोपाल छोड़कर इंदौर के एक कॉलेज में दाखिला लेने चली गईं। लेकिन फरहान वहां भी पहुंच गया और धमकाकर दोबारा शारीरिक संबंध बनाए। चालान में दर्ज मेडिकल रिपोर्ट और छात्राओं के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि फरहान ने लगातार उन्हें धमकाया और ब्लैकमेल किया।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि फरहान और साहिल दोनों छात्राओं पर निकाह करने का दबाव बनाते रहे। वे उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोर बनाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे।
यह मामला अकेला नहीं है। फरहान और साहिल के खिलाफ अशोका गार्डन, ऐशबाग और जहांगीराबाद थानों में भी दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण से जुड़े गंभीर अपराध दर्ज हैं। कई अन्य छात्राओं ने भी इन दोनों और उनके साथियों पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार, यह एक सुनियोजित गिरोह की तरह काम कर रहे थे।
फरहान और साहिल वर्तमान में जेल में बंद हैं। मंगलवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 137(2), 64A, 64(2)(M), 115(2), 351(2), पॉक्सो एक्ट की धारा 5(L)/6 और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 5 के तहत आरोप तय किए हैं।
पुलिस का दावा है कि इस मामले में उसके पास मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िताओं के बयान, वीडियो फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य मौजूद हैं, जो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। चालान में इन सभी प्रमाणों को संलग्न किया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई है। उस दिन अभियोजन पक्ष अदालत में ट्रायल की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। माना जा रहा है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ेगी।