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भोपाल में दो छात्राओं से दुष्कर्म और धर्मांतरण का मामला, फरहान और साहिल पर कोर्ट ने तय किए आरोप

पॉक्सो और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत चलेगा मुकदमा
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भोपाल में दो छात्राओं से दुष्कर्म और धर्मांतरण का मामला, फरहान और साहिल पर कोर्ट ने तय किए आरोप
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    भोपाल। राजधानी भोपाल में दो छात्राओं से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को मुख्य आरोपियों फरहान खान और साहिल खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने यह निर्णय बागसेवनिया थाना पुलिस द्वारा प्रस्तुत 250 पन्नों के चालान और 57 गवाहों की सूची के आधार पर लिया है।

    फरहान और साहिल पर लगे गंभीर आरोप

    रायसेन रोड स्थित एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली दो सगी बहनों ने 12 अप्रैल 2025 को FIR दर्ज कराई थी। FIR में आरोप लगाया गया कि फरहान खान ने छात्राओं को डर और धमकी के बल पर दुष्कर्म किया, उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और बार-बार मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाला। साहिल खान पर भी फरहान का साथ देने, पीड़िताओं को धमकाने और उनके शोषण में सहयोग करने के आरोप हैं।

    दुष्कर्म से बचने इंदौर भागीं, फिर भी पीछा नहीं छूटा

    पीड़ित छात्राएं फरहान की धमकियों से परेशान होकर भोपाल छोड़कर इंदौर के एक कॉलेज में दाखिला लेने चली गईं। लेकिन फरहान वहां भी पहुंच गया और धमकाकर दोबारा शारीरिक संबंध बनाए। चालान में दर्ज मेडिकल रिपोर्ट और छात्राओं के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि फरहान ने लगातार उन्हें धमकाया और ब्लैकमेल किया।

    निकाह के नाम पर बनाते रहे दबाव

    जांच के दौरान यह भी सामने आया कि फरहान और साहिल दोनों छात्राओं पर निकाह करने का दबाव बनाते रहे। वे उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोर बनाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे।

    अन्य थानों में भी दर्ज हैं आरोप

    यह मामला अकेला नहीं है। फरहान और साहिल के खिलाफ अशोका गार्डन, ऐशबाग और जहांगीराबाद थानों में भी दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण से जुड़े गंभीर अपराध दर्ज हैं। कई अन्य छात्राओं ने भी इन दोनों और उनके साथियों पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार, यह एक सुनियोजित गिरोह की तरह काम कर रहे थे।

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

    फरहान और साहिल वर्तमान में जेल में बंद हैं। मंगलवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 137(2), 64A, 64(2)(M), 115(2), 351(2), पॉक्सो एक्ट की धारा 5(L)/6 और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 5 के तहत आरोप तय किए हैं।

    पुलिस का दावा है कि इस मामले में उसके पास मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िताओं के बयान, वीडियो फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य मौजूद हैं, जो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। चालान में इन सभी प्रमाणों को संलग्न किया गया है।

    25 जुलाई को अगली सुनवाई

    मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई है। उस दिन अभियोजन पक्ष अदालत में ट्रायल की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। माना जा रहा है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ेगी।

    Wasif Khan
    By Wasif Khan

    फिलहाल जुलाई 2024 से पीपुल्स अपडेट में सब-एडिटर हूं। बीते 3 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हूं। 12वीं म...Read More

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