
मध्यप्रदेश में एक बार फिर लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मुरैना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बी कार्तिकेयन ने मतदाता पर्ची वितरण मामले में लापरवाही बरतने पर दो कर्मचारियों- सहायक ग्रेड-3 अनिल शाक्य (वार्ड क्रमांक 12) और एआरआई नरोत्तम पचौरी (वार्ड क्रमांक 25) को निलंबित कर दिया है।
वहीं, चार कर्मचारियों- एआरआई रामकुमार कुशवाह (वार्ड क्रमांक 32), सहायक ग्रेड-3 अखिलेष श्रीवास्तव, उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक शिवम् उपाध्याय (वार्ड क्रमांक 20) और उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (नीरज सिकरवार वार्ड क्रमांक 13) का वेतन 2-2 दिवस का काटने के निर्देश दिए हैं।
4 की सेवा समाप्त
इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 18 के लिए रोजगार सहायक रामलखन राजपूत, वार्ड क्रमांक 12 के लिए सफाई दरोगा रामलखन, वार्ड क्रमांक 35 के लिए रोजगार सहायक राजवीर यादव और वार्ड क्रमांक 2 के लिए सचिव राधा बल्लभ की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है।
वार्ड प्रभारी निलंबित
श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बारिश में वार्डों के कामों में लापरवाही बरतने पर दो वार्ड प्रभारियों शिवराम धूलिया और सुरेश फकीरा एवं एक मेट दीनू तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, सब इंजीनियर पवन गर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कर्मचारियों को नोटिस जारी
खरगोन में सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर CMHO डॉ. डीएस चौहान ने 18 कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र थमाया है। इसमें 7 CHO, 10 ANM और 1 MPW शामिल है। बता दें कि कर्मचारियों को सूचना के 3 दिन में बीएमओ की टीप सहित लिखित पक्ष प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो संबंधित दिनों का वेतन काटने की कार्रवाई की होगी।
इसके अलावा 280 कर्मचारियों के सार्थक एप पर देर से उपस्थिति दर्ज कराने पर चेतावनी पत्र भी जारी किया गया है। बता दें कि जारी किए चेतावनी पत्र में 107 CHO, 164 ANM और 9 MPW शामिल है। वही, कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि ड्यूटी निर्धारित समय का पालन कर समय पर सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज करवाएं। एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बड़वानी में लापरवाही पर कार्रवाई
बड़वानी में सहायक पंजीयक सुरेश सांवले ने सेंधवा की 8 सहकारी संस्थाओं को अंतिम शोकाज नोटिस जारी किया है। जिसमें राजीव गांधी सहकारी संस्था सेंधवा, जयभारत सहकारी संस्था सेंधवा, जयभारती सहकारी संस्था सेंधवा, महालक्ष्मी सहकारी संस्था सेंधवा, श्यामा सहकारी संस्था सेंधवा, महिला प्राथमिक सहकारी संस्था सेंधवा, जय लक्ष्मी महिला सहकारी संस्था सेंधवा, मां मथुरा महिला सहकारी संस्था सेंधवा शामिल है।
बता दें कि ये नोटिस लेखा वर्ष समाप्ति के दो माह की अवधि में वित्तीय पत्रक संपरीक्षक को उपलब्ध ना करवाने पर जारी किया गया है। इसके साथ ही 20 जुलाई को स्पष्टीकरण के साथ पत्रक पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब ना देने पर अध्यक्ष को पद से हटाने के साथ वैतनिक कर्मचारी के खिलाफ 50 हजार रुपए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। संस्थाओं के अध्यक्ष और वैतनिक कर्मचारी को 20 जुलाई को सप्रमाण सहित सहायक पंजीयक कार्यालय उपस्थित होना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी।