People's Reporter
18 Oct 2025
भोपाल। मध्यप्रदेश की पुलिस अब अदालत को जब्त सामग्री बताने में बहानेबाजी या गोलमोल जवाब नहीं दे सकेगी। चोरी, लूट या डकैती के मामले में जेवरात बरामद हुआ तो बताना होगा कि किस धातु का बना है या फिर करेंसी नोट के मिलने पर एक-एक नोट का सीरियल नंबर की जानकारी देनी होगी। इस तरह का सुधार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के अंतर्गत किया गया है। गृह विभाग ने सोमवार को इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया है।
पुलिस कई बार अदालत को जब्त सामग्री के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देती है। जैसे कि जेवरात मिलने पर बताया जाता था कि सोने जैसा दिख रहा लेकिन है पीतल। चोरी, लूट या डकैती का माल जब्त होने पर भी हेराफेरी हो जाती थी। इसी को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सुधार किया गया है। गृह विभाग ने कहा है कि पुलिस को जब्त संपत्ति की जानकारी 14 दिन में न्यायालय को देना होगी।