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एक सप्ताह में शंभू, खनौरी सीमाएं खोल दें: हाईकोर्ट

किसान संगठनों के आंदोलन के कारण दोनों सीमाएं हैं बंद
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एक सप्ताह में शंभू, खनौरी सीमाएं खोल दें: हाईकोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि पंजाब व हरियाणा की शंभू और खनौरी सीमाओं को एक सप्ताह के भीतर खोला जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला कानून बनाने और अन्य मांगों को लेकर पंजाब के किसान संगठनों के 10 फरवरी के ‘दिल्ली कूच’ आंदोलन के कारण दोनों सीमाएं तब से ही बंद हैं।

अदालत ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से सीमाओं पर राष्ट्रीय राजमार्गों से बैरीकेड हटाने का निर्देश दिया। पंजाब सरकार से अपनी सीमा में शंभू सीमा पर प्रदर्शनों को संभालने को कहा और किसान संगठनों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि स्थिति शांत है और चूंकि किसानों की मांगें केंद्र सरकार से हैं तो उन्हें दिल्ली जाने दिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट के निर्णय ने हमारे रुख पर मुहर लगाई : पंधेर

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बुधवार को कहा कि हरियाणा सरकार को पंजाब से लगी सीमाओं से बैरिकेड हटाने का निर्देश देकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के रुख पर मुहर लगाई है। बाबा बकाला में मीडिया से बातचीत में हाईकोर्ट के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए पंधेर ने कहा, ‘हम शुरू से कहते रहे हैं कि हाईवे हमने नहीं रोके हैं, बल्कि यह हरियाणा सरकार थी, जिसने बैरीकेड लगाकर सीमाएं सील कर दी हैं।’

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By People's Reporter
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