दिल्ली दंगा केस :उमर खालिद की जमानत पर हाईकोर्ट ने पुलिस को भेजा नोटिस, 27 अगस्त को होगी अहम सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि 27 अगस्त को उमर खालिद की जमानत याचिका के साथ सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। दोनों मामलों पर एक साथ विचार किया जाएगा।
ट्रायल कोर्ट ने पहले खारिज की थी जमानत
उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उनके वकील ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के बाद यह उनकी तीसरी नियमित जमानत याचिका है। साथ ही अंतरिम जमानत की भी मांग की गई है।
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दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने अदालत को बताया कि शरजील इमाम की जमानत याचिका भी उसी ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इसलिए दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की जा सकती है।
क्या है पूरा मामला?
उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि वह फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश का हिस्सा थे। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और NRC के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी। इस मामले में शरजील इमाम, खालिद सैफी और AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है।












