गुना:चित्रगुप्त कायस्थ मंदिर न्यास के चुनाव पर विवाद, असंवैधानिक मनोनयन निरस्त करने की मांग; SDM को सौंपा ज्ञापन

श्री चित्रगुप्त कायस्थ मंदिर न्यास के अध्यक्ष पद पर हुए मनोनयन को लेकर विवाद गहरा गया है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा (मध्य भारत) के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधिमंडल ने इसे बायलॉज के विपरीत और असंवैधानिक बताते हुए एसडीएम एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मनोनयन प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने और नए चुनाव होने तक किसी प्रशासनिक अधिकारी को न्यास का व्यवस्थापक नियुक्त करने की मांग की है।
बायलॉज के उल्लंघन का लगाया आरोप
महासभा के जिलाध्यक्ष बृजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पहुंचे 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि श्री चित्रगुप्त कायस्थ मंदिर न्यास के बायलॉज का उल्लंघन करते हुए अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है जो पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है।
2019 के आदेश का दिया हवाला
ज्ञापन में बताया गया कि 31 जुलाई 2019 को रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट द्वारा पारित आदेश के तहत न्यास की तत्कालीन कार्यकारिणी को निरस्त कर तहसीलदार (नगरीय क्षेत्र), गुना को बायलॉज के अनुसार 30 दिनों के भीतर नए चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि इस आदेश के खिलाफ विपक्षी पक्ष ने उच्च न्यायालय, ग्वालियर में रिट याचिका क्रमांक 17959/2019 दायर कर दी थी जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई थी।
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हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी नहीं कराई गई वैधानिक प्रक्रिया
प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि 23 जुलाई 2025 को उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका खारिज कर दी थी। इसके बावजूद न्यायालय के आदेश की जानकारी रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को दिए बिना 19 जुलाई 2026 को कुछ लोगों ने समाज की सहमति और बायलॉज का पालन किए बिना नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। समाज का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया नियमों के विपरीत और असंवैधानिक है।
प्रशासनिक व्यवस्थापक नियुक्त करने की मांग
कायस्थ समाज ने मांग की है कि विवादित मनोनयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। साथ ही जब तक बायलॉज के अनुसार पारदर्शी और विधिसम्मत चुनाव नहीं हो जाते, तब तक किसी प्रशासनिक अधिकारी को श्री चित्रगुप्त कायस्थ मंदिर न्यास का व्यवस्थापक नियुक्त किया जाए।
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एसडीएम ने सात दिन में कार्रवाई का दिया आश्वासन
प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन का अवलोकन करने के बाद एसडीएम एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट ने मामले में सात दिनों के भीतर नियमानुसार संवैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब समाज की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
Edited By: Sumit Shrivastava











