
रांची। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार (28 जून) को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) नेता हेमंत सोरेन को 50 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने जमानत याचिका पर तीन दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 31 जनवरी 2024 की रात को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
ED ने कोर्ट में आरोप लगाया कि, हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह PMLA-2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है।
क्या है पूरा मामला ?
झारखंड में कथित खनन घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों को 4 और 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने इससे पहले PMLA एक्ट, 2002 के तहत हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपए सीज किए थे। ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी।
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