वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, 6 राज्यों में SSR का शेड्यूल जारी; 21 जनवरी को आएगी फाइनल लिस्ट

भारत निर्वाचन आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) का आदेश जारी किया है। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जाएंगे और पहले से दर्ज नामों में जरूरी सुधार किए जाएंगे। खास बात यह है कि 2027 में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इन 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SSR
चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक, फिलहाल छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। इनमें शामिल हैं-
1. अरुणाचल प्रदेश
2. चंडीगढ़
3. दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
4. मिजोरम
5. ओडिशा
6. सिक्किम
इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार दिलाना है।
2027 में 18 साल के होने वाले युवाओं को भी मौका
चुनाव आयोग के मुताबिक, 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, जिन युवाओं की उम्र 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल पूरी होगी, वे भी अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यानी युवाओं को वोटर बनने के लिए पूरे साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
इन राज्यों में बाद में आएगा SSR का शेड्यूल
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है या पूरी हो चुकी है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए पुनरीक्षण का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।
कब क्या होगा? जानिए SSR का पूरा शेड्यूल
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची अपडेट करने के लिए तारीखें भी तय कर दी हैं।
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प्रक्रिया |
निर्धारित तारीख |
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पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण |
20 नवंबर 2026 तक |
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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन |
30 नवंबर 2026 |
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दावे और आपत्तियां |
30 नवंबर से 30 दिसंबर 2026 |
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फाइनल वोटर लिस्ट |
21 जनवरी 2027 |
30 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद नागरिक अपने नाम की जांच कर सकेंगे। किसी तरह की गलती या नाम छूटने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
अधिकारियों के लिए चुनाव आयोग के सख्त निर्देश
SSR की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी कराने के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिए हैं।
- डेपुटेशन पर माने जाएंगे अधिकारी: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13CC के तहत मतदाता सूची तैयार करने में लगे अधिकारी चुनाव आयोग में डेपुटेशन पर माने जाएंगे।
- खाली नहीं रहेंगे पद: मुख्य सचिव को CEO, DEO, ERO और BLO के पद खाली नहीं रहने देने के निर्देश दिए गए हैं।
- बिना अनुमति ट्रांसफर नहीं: SSR की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी अधिकारी का तबादला चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।
- पात्र मतदाता न छूटे: ERO की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।




















