
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शनिवार को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले सिसोदिया की हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी थी। आज उनकी हिरासत खत्म हो रही थी। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें वापस तिहाड़ ले जाया गया।
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3 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया
पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। तभी से वे सिसोदिया जेल में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने कई बार उनकी पेशी भी हुई, लेकिन उन्हें अब तक राहत नहीं मिली।
क्या है पूरा मामला ?
दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति लागू करने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार का रेवेन्यू में बढ़ेगा। नई नीति से रेवेन्यू में 1500-2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी।
नई पॉलिसी में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी। हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एंगल आने पर इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई। उसके बाद से AAP के कई सीनियर नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए।