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दिल्ली महिला आयोग से हटाए गए 223 कर्मचारी, LG वीके सक्सेना ने दिया आदेश; स्वाति मालीवाल पर लगे ये आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। उनके के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। दिल्ली एलजी के आदेश में दिल्ली महिला आयोग (DCW) एक्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि, आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत हैं। आयोग के पास कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है।

आदेश में क्या कहा गया

दिल्ली महिला आयोग डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से जारी इस आदेश में ये भी कहा गया है कि, नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी। यह कार्रवाई फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपें गए इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर हुई है।

स्वाति पर लगे ये आरोप

स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा में सांसद पद के लिए नॉमिनेट किया था। जिन 223 कर्मतारियों को उपराज्यपाल ने पद से हटाने का आदेश दिया है,  उन्हें स्वाति मालीवाल के कार्यकाल के दौरान रखा गया था। ऐसे में स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर कर्मचारियों की भर्ती की थी।

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