PlayBreaking News

भोपाल : ऑनलाइन ऑर्डर की खिचड़ी में निकली मरी मक्खी, होटल को उपभोक्ता फोरम ने ठहराया दोषी, देना होगा 15 हजार मुआवजा

Follow on Google News
भोपाल : ऑनलाइन ऑर्डर की खिचड़ी में निकली मरी मक्खी, होटल को उपभोक्ता फोरम ने ठहराया दोषी, देना होगा 15 हजार मुआवजा
भोपालऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी से मंगाए गए खाने में मरी हुई मक्खी मिलने के मामले में भोपाल उपभोक्ता फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है। फोरम ने होटल वृंदावन को दोषी मानते हुए 15,130 रुपए का मुआवजा उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है। यह मामला गौतम नगर निवासी अभिषेक दीक्षित का है, जिन्होंने होशंगाबाद रोड स्थित होटल से खाना मंगाया था।

पैकिंग में ही दिख गई थी मरी मक्खी

मामला 25 मार्च 2024 का है, जब अभिषेक दीक्षित ने रात 10:35 बजे बटर खिचड़ी और लस्सी का ऑर्डर स्विगी ऐप के जरिए दिया। ऑर्डर मिलने पर उन्होंने देखा कि पारदर्शी पैकिंग में खिचड़ी के अंदर मरी हुई मक्खी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत स्विगी और होटल को शिकायत की, लेकिन दोनों पक्षों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया।

होटल की लापरवाही स्विगी की जिम्मेदारी नहीं

शिकायत का समाधान नहीं मिलने पर अभिषेक ने उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया। फोरम अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय ने सुनवाई के बाद निर्णय दिया कि खाने में मरी मक्खी मिलना होटल की लापरवाही है। वहीं स्विगी केवल एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, इसलिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।

होटल वाले को देना होंगे 15 हजार

फोरम ने होटल को आदेश दिया है कि वह दो महीने के भीतर 130 रुपए ऑर्डर राशि के रूप में लौटाए, साथ ही 10,000 रुपए मानसिक कष्ट और सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दे। इसके अलावा, 5,000 रुपए कानूनी खर्च भी चुकाना होगा। भुगतान में देरी होने पर 9% वार्षिक ब्याज भी देना पड़ेगा। ये भी पढ़ें- वोटर लिस्ट से हटेगा मृतकों का नाम, चुनाव आयोग की तीन बड़ी पहल, अब मतदाता सूची होगी और अधिक सटीक
Vaishnavi Mavar
By Vaishnavi Mavar
नई दिल्ली
--°
बारिश: -- mmह्यूमिडिटी: --%हवा: --
Source:AccuWeather
icon

Latest Posts